10/01/2023
जालंधर में तेजाब की बिक्री जोरो पर दूध की बोतलों की तरह मिलती है दुकान तक तेजाब के ड्रम की सप्लाई
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी शरेआम बिक रहा तेजाब, क्या है उसमे पुलिस का किरदार अगले भाग में करेंगे अहम खुलासे :- तब तक पढ़े सुप्रीम कोर्ट के आदेश
PART :- 1
यह हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश
1- काउंटर पर, एसिड की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित है, जब तक कि दुकानदार एसिड की बिक्री को रिकॉर्ड करने वाला एक रजिस्टर नहीं रखता है। उस रजिस्टर में उन व्यक्तियों का विवरण होगा, जिसे एसिड बेचा गया है और कितना बेचा गया इस बात का भी उल्लेख होगा।
2- सभी विक्रेता एसिड तभी बेचेंगे जब खरीदार ने सरकार द्वारा जारी एक फोटो आईडी (जिसमें व्यक्ति का पता भी हो) और वो एसिड खरीदने का कारण भी बताए।
3- एसिड के सभी स्टॉक विक्रेता एसडीएम के द्वारा आदेश के 15 दिनों के भीतर घोषित किए जाने चाहिए।
3- 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को कोई तेजाब नहीं बेचा जाएगा।
4- तेजाब के अघोषित स्टॉक के मामले में, संबंधित एसडीएम स्टॉक को जब्त करने के लिए खुला अधिकार होगा और वो ऐसे विक्रेता पर 50 हजार रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है।
5- संबंधित एसडीएम तेजाब बिक्री के किसी भी निर्देश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर 50 हजार रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है