04/10/2022
बिहार में पहले चरण का नगर निकाय चुनाव 10 अक्टूबर को होना था लेकिन आज पटना हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है.
पटना. इस वक्त की बड़ी खबर पटना हाईकोर्ट ने राज्य में होने वाले नगर निकाय चुनाव पर रोक लगा दी है. पटना हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि बिहार सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग ने पिछड़ों को आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया. पटना हाईकोर्ट ने अपने इस फैसले में सबसे ज्यादा नाराजगी राज्य निर्वाचन आयोग पर जतायी है. अभी राज्य निर्वाचन आयोग का निर्णय आना बाकी