15/10/2024
पत्रकारों को धमकाने वाले माफिया के ऊपर (BNS) की धारा 296 और 351(2) के तहत मामला दर्ज ....
बढ़ता कारवाँ/ ब्यूरो कार्यालय:- सिंगरौली जिले में रेत माफियाओं का आतंक दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब वे पत्रकारों को भी धमकाने से नहीं चूक रहे हैं। ताज़ा मामला 15 अक्टूबर 2024 का है, जब एक स्थानीय पत्रकार को जान से मारने की धमकी दी गई और उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। यह घटना तब शुरू हुई जब पत्रकार रेत माफियाओं द्वारा संचालित वाहनों की तस्वीरें और वीडियो बना रहा था। बताया जा रहा है कि एक दिन पहले, रेत से भरे वाहन ने एक युवक को जोरदार टक्कर मारी थी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसे जिला चिकित्सालय के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया था। इस मामले की रिपोर्टिंग के लिए पत्रकार सुबह लगभग 9 से 10 बजे के बीच गनियारी क्षेत्र में पहुंचा। यहां वाहन नंबर MP 53 GA 1671, जो विकास ट्रांसपोर्ट बिलौजी का बताया जा रहा है, खड़ा था।
पत्रकार ने इस वाहन की तस्वीरें और वीडियो लेना शुरू किया, तभी वाहन के चालक ने पत्रकार को रोकने की कोशिश की और उसका मोबाइल छीनने का प्रयास किया। पत्रकार ने इस दौरान कुछ वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद चालक ने पत्रकार को गालियां देनी शुरू कर दीं और उसे अश्लील शब्दों से अपमानित किया।
चालक ने धमकी दी कि वह पत्रकार को गाड़ी से कुचल देगा और कोई उसे रोक नहीं पाएगा।
उसने दावा किया कि उसकी पहुंच "बहुत ऊपर तक" है, और पुलिस भी उसका कुछ नहीं कर पाएगी। चालक ने पत्रकार को चुनौती देते हुए कहा कि वह कहीं भी रिपोर्ट कर सकता है, उसका कुछ नहीं होगा। पत्रकार के खिलाफ अभद्र भाषा और धमकियों का इस्तेमाल किया गया, जिससे उसकी सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।
इस घटना के बाद पत्रकार ने बैढ़न कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। गाली-गलौच करने वाले माफिया के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (BNS) की धारा 296 और 351(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पत्रकार की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन इस घटना से यह साफ होता है कि रेत माफियाओं का प्रभाव और उनका आतंक कितना बढ़ गया है।
पत्रकारों के साथ इस तरह के दुर्व्यवहार से यह भी सवाल उठता है कि वे कितने सुरक्षित हैं, खासकर जब वे भ्रष्टाचार और माफियाओं के खिलाफ रिपोर्टिंग कर रहे हों।