10/11/2024
अंजना हत्याकांड:आख़िर तीन हफ्तों बाद FIR दर्ज 🖍️🖍️
भारतीय न्याय संहिता, 2023 - धारा 103: हत्या के लिए सजा
(1) जो कोई हत्या करेगा उसे मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी और वह जुर्माने से भी दंडनीय होगा।
(2) जब पांच या अधिक व्यक्तियों का समूह मिलकर मूलवंश , जाति या समुदाय , लिंग , जन्म स्थान , भाषा , व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य समरूप आधार पर हत्या करता है तो ऐसे समूह के प्रत्येक सदस्य को मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास से दण्डित किया जाएगा और वह जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
संक्षिप्त विवरण
बीएनएस धारा 103: हत्या के लिए सजा
यह खंड हत्या करने के लिए दंड की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। किसी व्यक्ति द्वारा हत्या करने पर प्राथमिक दंड मृत्युदंड या आजीवन कारावास है, साथ ही जुर्माना भी है। इसके अतिरिक्त, यदि पाँच या अधिक लोगों का समूह सामूहिक रूप से नस्ल , जाति या लिंग जैसे विशिष्ट भेदभावपूर्ण आधारों पर हत्या करता है , तो समूह के प्रत्येक सदस्य को समान दंड का सामना करना पड़ता है: मृत्युदंड या आजीवन कारावास, और जुर्माना।
अभी तो न्याय का पहला क़दम है,लड़ाई आंदोलन जारी रहेंगे,तब तक जब तक दरिंदे सलाखों के पीछे नहीं होते .