04/09/2025
Vehicle GST Cut: 350cc तक की मोटरसाइकिलें और छोटी कारें होंगी सस्ती, जानें बड़ी बाइक पर कितना टैक्स?
GST काउंसिल ने 350cc तक की बाइक्स और छोटी कारों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया। 22 सितंबर से लागू होगा नया GST स्ट्रक्चर, त्योहारों से पहले बढ़ेगी मांग और मिलेगी ग्राहकों को राहत।
भारत में छोटी कारों और मोटरसाइकिल खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जीएसटी काउंसिल ने टैक्स दरों में बड़ा बदलाव करते हुए एक नया टू-टियर (दो स्तर वाला) जीएसटी स्ट्रक्चर लागू किया है, जो 22 सितंबर से प्रभावी होगा। इस फैसले के बाद कई जरूरी सामान और गाड़ियां पहले से सस्ती हो जाएंगी।
: त्योहारों से पहले सस्ता होगा सामान
काउंसिल के इस ऐतिहासिक फैसले में टीवी, छोटी कारें, प्रोसेस्ड फूड और रोजमर्रा के जरूरी सामान पर टैक्स घटा दिया गया है। सरकार का मकसद है कि आने वाले त्योहारों के सीजन से पहले मांग बढ़े और लोगों को राहत मिले।
: बाइक्स और छोटी कारों पर 10% की राहत
बुधवार को घोषित नए जीएसटी रेट स्ट्रक्चर में बड़ी राहत दी गई है। अब 350cc तक की बाइक्स और छोटी कारों पर टैक्स 10 प्रतिशत घटा दिया गया है। पहले इन पर 28 प्रतिशत टैक्स लगता था, लेकिन अब ये 18 प्रतिशत स्लैब में आ गए हैं। वहीं, 350cc से ज्यादा इंजन वाली बाइक्स को लग्ज़री गुड्स माना जाएगा और उन पर नया 40 प्रतिशत स्लैब लागू होगा। यह बदलाव 22 सितंबर से लागू होगा। यानी ग्राहकों को सीधा फायदा मिलेगा और गाड़ियों की कीमतें घटेंगी।
: इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर कोई बदलाव नहीं
इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए फिलहाल कोई नई दर लागू नहीं की गई है। सभी EVs अब भी 5% स्लैब में ही रहेंगे, जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट को राहत मिलेगी।
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अब सिर्फ दो स्लैब रहेंगे लागू
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही टैक्स स्लैब को सरल बनाने का संकेत दे चुके थे। अब जीएसटी में सिर्फ दो मुख्य स्लैब रहेंगे -
5% जरूरी सामानों के लिए
18% गैर-जरूरी सामानों के लिए
पहले 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत के स्लैब भी मौजूद थे, जिन्हें अब खत्म कर दिया गया है। वहीं, 40 प्रतिशत का एक नया स्लैब उन उत्पादों के लिए आएगा जिन्हें "सिन गुड्स" कहा जाता है। जैसे तंबाकू और 50 लाख रुपये से ज्यादा ।