14/05/2020
#सरकार द्वारा #निर्धारित #सुरक्षा #मानकों के #साथ #खोली जा सकेगी #विभिन्न #दुकानें
#जैसलमेर, राज्य सरकार के गृह विभाग के आदेश के अनुसार अब विभिन्न दुकानों को खोला सकेगा लेकिन इसके लिए सभी निर्धारित सुरक्षा मानकों की पालना करनी अनिवार्य होगी। जिला कलक्टर नमित मेहता ने राज्य सरकार के गृह विभाग द्वारा गुरुवार को जारी आदेश का हवाला देते हुए बताया कि सरकार ने विभिन्न दुकानों को खोलने की अनुमति प्रदान की है लेकिन इनमें सरकार द्वारा निर्धारित सभी प्रकार के सुरक्षा मानकों का पालन करना नितान्त अनिवार्य होगा।
#जिन #दुकानों को #खोले जाने की #अनुमति #प्रदान #की है #वे #इस #प्रकार हैं-
1. रेस्टारेंट/भोजनालय आदि - केवल टेक अवे एवं होम डिलीवरी।
2. मिठाई की दुकानें - केवल टेक अवे एवं होम डिलीवरी।
3. ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों पर समस्त ढाबे।
4. हार्डवेयर की दुकानें (प्लम्बिंग, कारपेंटरी, पेंट आदि)।
5.निर्माण सामग्री की दुकानें।
6. एसी, कूलर, टीवी/इलैक्ट्रॉनिक्स, विद्युत संबंधी दुकानें।
7. इलैक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग दुकानें/सेवाएं।
8. वाहन विक्रय शोरूम।
#इन #सुरक्षा #उपायों की #पालन है #जरूरी
इन दुकानों/ कार्यस्थलों के लिए निर्धारित सुरक्षा उपायों की पूरी-पूरी पालना करना अनिवार्य है। इनमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, बिना मास्क पहले ग्राहक को विक्रय नहीं करने, निरन्तर सैनेटाईजेशन व्यवस्था आदि निर्देशों का पालन नितान्त जरूरी होगा।