28/03/2024
झारखंड के दुमका में पेट्रोल छिड़ककर अंकिता को जिंदा जलानेवाले दोनों दोषियों को उम्रकैद की सजा
झारखंड की उपराजधानी दुमका के जरूवाडीह में 17 वर्षीया नाबालिग अंकिता को पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जला देनेवाले चर्चित पेट्रोलकांड में अदालत ने गुरुवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई की. प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो रमेश चंद्रा की अदालत ने दोषी शाहरुख हुसैन और मो नईम अंसारी उर्फ छोटू को उम्रकैद की सजा सुनायी. ये मामला अगस्त 2022 का है. 19 मार्च को अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया था.
दुमका जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सह पोक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश रमेश चंद्रा की अदालत में 4 बजे से सजा के बिंदु पर सुनवाई शुरू हुई. इससे पहले 3.16 बजे मृतका की बहन और जीजा कोर्ट पहुंच गए थे. उसके पहले पिता भी कोर्ट पहुंच गए थे. ठीक 3.58 बजे सेंट्रल जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों की पेशी 4 बजे हुई. जेल से हाथ उठाकर दोनों ने बारी-बारी अपनी उपस्थिति दर्ज करायी. बता दें कि दुमका पुलिस ने वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था और सेंट्रल जेल में दोनों बंद थे. मुख्य आरोपी शाहरुख हुसैन और उसके सहयोगी मोहम्मद नईम और छोटू की गुरुवार को दुमका की अदालत में पेशी हुई. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद अदालत ने सजा सुनायी. दुमका की अदालत में इस मामले में स्पीडी ट्रायल चला था. कुल 51 लोगों की गवाही हुई थी. इसके बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया था.