14/12/2024
झारखंड सरकार का यह निर्णय जनता के हित में है , ऐसे ही अपने जनता के प्रति प्यार बनाए रखिए ।
झारखंड सरकार के कार्मिक विभाग ने अपने अधीन #राज्यवासियों को दी जाने वाली सेवाओं की समय अवधि निर्धारित कर दी है।
यह सेवाएं जाति प्रमाण पत्र और स्थानीय निवासी पत्र के संदर्भ में है। जिला स्तर पर जारी जाति प्रमाण पत्र की समय अवधि 15 दिन और अनुमंडल स्तर पर 30 दिन तय की गई है।
साथ ही स्थानीय प्रमाण पत्र भी 30 दिनों के अंदर जारी होगा।