11/11/2020
अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से मिली ज़मानत
आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन-चीफ़ अर्नब गोस्वामी और सह-अभियुक्तों को ज़मानत दे दी है.
अर्नब गोस्वामी को बीते बुधवार 4 नवंबर को मुंबई में उनके घर से गिरफ़्तार किया गया था.
उनकी गिरफ़्तारी का वीडियो भी काफ़ी वायरल हुआ जब महाराष्ट्र पुलिस सुबह-सुबह उनके घर पहुंची थी और उन्हें पुलिस वैन में बैठाकर साथ ले गई थी.
सुप्रीम कर्ट ने कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट का ज़मानत न देना बिलकुल ग़लत है.
अर्नब गोस्वामी ने पहले ज़मानत के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था लेकिन कोर्ट ने ज़मानत देने से इनकार कर दिया था जिसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गए थे.
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि अर्नब गोस्वामी और अन्य दो अभियुक्तों को 50,000 रुपये के निजी मुचलके पर अंतरिम ज़मानत दी जाए.
इसमें पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए गए हैं कि आदेश तुरंत लागू किया जाए.
सुप्रीम कोर्ट ने गोस्वामी और अन्य अभियुक्तों को जांच में सहयोग करने को कहा है और साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि वे गवाहों के साथ किसी हस्तक्षेप की कोशिश नहीं करेंगे.