17/05/2019
*बाड़मेर में शांतिपूर्वक मतगणना करवाने के लिए 20 मई से लागू होगी निषेधाज्ञा*
*बाड़मेर,17 मई।*
लोकसभा आम चुनाव की मतगणना शांतिपूर्वक, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित रूप से सम्पन्न करवाने की दृष्टि से पूरे बाड़मेर जिले में 20 मई को रात्रि 12 बजे से निषेधाज्ञा लागू होगी। जो 31 मई को रात्रि 12 बजे तक संपूर्ण बाड़मेर जिले की सीमा में प्रभावी रहेगी। इसको लेकर जिला मजिस्ट्रेट हिमांशु गुप्ता ने आदेश जारी किए है।
जिला मजिस्ट्रेट हिमांशु गुप्ता ने बताया कि बाड़मेर जिले में लोकसभा आम चुनाव-2019 की मतगणना 23 मई को होने जा रही है। उनके मुताबिक मतगणना शांतिपूर्वक, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित रूप से सम्पन्न करवाने एवं मतगणना के उपरांत चुनाव संबंधित परिणाम को स्थानीय विवाद अथवा तनाव उत्पन्न होने की रोकथाम कर शांति एवं कानून व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना नितांत आवश्यक है। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देशों एवं सभी परिस्थितियों पर विचार करते हुए धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश जारी किए गए है। इसके तहत बाड़मेर जिले में बाहर का कोई भी व्यक्ति बाड़मेर जिले की सीमा में किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ, घातक रासायनिक पदार्थ, आग्नेय शस्त्र जैसे रिवोल्वर, पिस्टल, राईफल, बन्दूक, एम.एल.गन एवं बी.एल.गन आदि एवं अन्य घातक हथियार गंडासा, फर्सा ,तलवार, भाला, कृपाण, चाकू, छुरी, बर्छी, गुप्ती, कटार ,धारिया, बाघ नख,जो किसी भी धातु का बना हो आदि तथा विधि द्वारा प्रतिबंधित हथियार और मोटे घातक हथियार, लाठी आदि सार्वजनिक स्थानों पर प्रयोग या प्रदर्शन करेगा। इसके अलावा राजनीतिक जुलूस, सभा, रैली एवं सार्वजनिक मीटिंग के आयोजन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। कोई भी व्यक्ति वाहनों से यातायात बाधित नहीं करेगा ना ही करवाएगा। कोई भी व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना लाउड स्पीकर, एम्पलीफायर, रेडियो, टेप अथवा अन्य ध्वनि प्रसारक यंत्रों का उपयोग नहीं कर सकेगा। किसी भी व्यक्ति अथवा समूह द्वारा विधि विरूद्व जमाव, जन सभा, जुलूस करने अथवा उसमें भाग लेना पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश 20 मई को रात्रि 12 बजे से लागू होकर 31 मई 2019 को रात्रि 12 बजे तक संपूर्ण बाड़मेर जिले की सीमा में प्रभावी रहेगा। इस आदेश का अवहेलना करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत अभियोग चलाया जा सकेगा। यह आदेश जनहित मंे जारी किया गया है तथा अत्यावश्यक प्रकृति का है। व्यक्तिगत रूप से तामिल करवाना संभव नहीं होने से एक पक्षीय जारी किया जाता है।