07/05/2021
10 मई से 24 मई तक सख्त लॉकडाउन
विवाह समारोह की 31 मई तक अनुमति नहीं, सभी धर्मस्थल श्रृद्धालुओं के लिए रहेंगे बंद
सवाई माधोपुर, 7 मई। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए प्रदेश में 10 मई से 24 मई तक सख्त लॉकडाउन लागू किया गया है। प्रमुख शासन सचिव गृह द्वारा जारी आदेश के अनुसार महामारी के प्रसार को रोकने के लिए कई प्रतिबंध लागू किए गए है। जिला कलेक्टर राजेन्द्र किशन ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार 10 मई प्रातः 5 बजे से 24 मई प्रातः 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। उन्होंने बताया कि विवाह समारोह 31 मई 2021 के बाद ही आयोजित किए जा सकेंगे।
लॉकडाउन में विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात एवं निकासी तथा प्रीतिभोज आदि की अनुमति 31 मई तक नहीं होगी। विवाह घर पर ही अथवा कोर्ट मैरिज के रूप में ही करने की अनुमति होगी, जिसमें केवल 11 व्यक्ति ही अनुमत होंगे। जिसकी सूचना वेब पोर्टल Covidinfo.rajasthan.gov.in पर देनी होगी। विवाह में बैण्ड-बाजे, हलवाई, टैन्ट या इस प्रकार के अन्य किसी भी व्यक्ति के सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी।
शादी के लिए टैन्ट हाउस एवं हलवाई से संबंधित किसी भी प्रकार के सामान की होम डिलीवरी भी नहीं की जा सकेगी। मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल एवं होटल परिसर शादी-समारोह के लिए बंद रहेंगे।
विवाह स्थल मालिकांे, टैन्ट व्यवसायियों, कैटरिंग संचालकों और बैण्ड-बाजा वादकों आदि को एडवांस बुकिंग राशि आयोजनकर्ता को लौटानी होगी या बाद में आयोजन करने पर समायोजित करनी होगी। किसी भी प्रकार के सामूहिक भोज की अनुमति नहीं होगी।
ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के संक्रमित होने के मामले सामने आए हैं, इसे देखते हुए मनरेगा के कार्य स्थगित रहेंगे। इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करेगा। सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। आमजन से अपील है कि पूजा-अर्चना, इबादत, प्रार्थना घर पर रहकर ही करें।
अस्पताल में भर्ती कोविड पॉजिटिव रोगी की देखभाल के लिए अटेन्डेन्ट के संबंध में चिकित्सा विभाग अलग से गाइडलाइन जारी करेगा। मेडिकल सेवाओं के अतिरिक्त सभी प्रकार के निजी एवं सरकारी परिवहन के साधन जैसे- बस, जीप आदि पूरी तरह बंद रहेंगे। बारात के आवागमन के लिए बस, ऑटो, टैम्पो, ट्रेक्टर, जीप आदि की अनुमति नहीं होगी।
अन्तर्राज्यीय एवं राज्य के भीतर माल का परिवहन करने वाले भारी वाहनों का आवागमन, माल की लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा इस कार्य के लिए नियोजित व्यक्ति अनुमत हांेगे।
राज्य में मेडिकल, अन्य इमरजेंसी एवं अनुमत श्रेणियों को छोड़कर एक जिले से दूसरे जिले, एक शहर से दूसरे शहर, शहर से गांव, गांव से शहर और एक गांव से दूसरे गांव में सभी प्रकार के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को 72 घंटे के भीतर करवाई गई आरटीपीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि कोई यात्री नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो उसे 15 दिन के लिए क्वारेंटीन किया जाएगा।
श्रमिकों के पलायन को रोकने के लिए उद्योगों एवं निर्माण से संबंधित सभी इकाइयों में कार्य करने की अनुमति होगी। श्रमिकों को आवागमन में असुविधा नहीं हो, इसके लिए इन इकाइयों द्वारा पहचान पत्र जारी किया जाएगा।
उद्योग एवं निर्माण इकाई द्वारा श्रमिकों के आवागमन के लिए विशेष बस का संचालन अनुमत होगा। इन संस्थानों को श्रमिकों के पास के लिए अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर एवं विवरण तथा विशेष बस के नम्बर एवं वाहन चालक का नाम जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे।
निर्माण सामग्री से संबंधित दुकानें नहीं खुल सकेगी। माल के आवागमन के लिए दी गई छूट के अनुसार दूरभाष अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऑर्डर मिलने पर सामग्री की आपूर्ति की जा सकेगी। शेष व्यावसायिक गतिविधियां 30 अप्रेल, 2021 को जारी महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े की गाइडलाइन के अनुसार अनुमत रहेंगी। जिला कलेक्टर ने लॉकडाउन की सख्ती से पालना के लिए पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश भी दिए है।
---000---
निजी चिकित्सालयों द्वारा जांच की निर्धारित दर से अधिक राशि ली जाती है तो
करवाएं शिकायत दर्ज
सवाई माधोपुर, 7 मई। राज्य सरकार द्वारा कोरोना के उपचार एवं जांच के संबंध में निजी चिकित्सालयांे एवं निजी जांच लेब के लिए दरों का निर्धारण किया हुआ है। जिला कलेक्टर राजेन्द्र किशन ने बताया कि यदि किसी निजी चिकित्सालय या लेब द्वारा निर्धारित दरों से अधिक राशि वसूल की जाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर ने बताया कि कोविड -19 के संदिग्ध एवं संक्रमित मरीजों के फैंफडांे में संक्रमण की शिकायत होने पर एचआरसीटी स्केन की जांच की बढती आवश्यकता को देखते हुए राज्य सरकार ने इसकी दर निर्धारित की हुई है। कोविड-19 का फैंफडों में संक्रमण की जांच के लिए एचआरसीटी स्केन की जांच दर नोन एनएबीएच/एनएबीएल लेब की दर 1700 रूपए तथा एनएबीएच/एनएबीएल लेब की दर 1955 रूपए प्रति जांच निर्धारित की हुई है।
कलेक्टर ने इस संबंध में लोगों से आग्रह किया है कि निजी चिकित्सालय या लेब द्वारा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों से अधिक दर वसूल की जाती है तो संबंधित चिकित्सालय या लेब की शिकायत सीएमएचओ कार्यालय की मेल आईडी [email protected] पर, सीएमएचओ के मोबाइल नंबर 9413816231 के वाट्सएप पर लिए गए शुल्क रसीद की प्रति भिजवाकर कर करें। इसकी सूचना नियंत्रण कक्ष नंबर 07462-235011 पर भी दी जा सकती है। कलेक्टर ने निजी चिकित्सालयों एवं निजी जांच लेब को भी निर्देशित किया है कि वे अपने संस्थान के प्रमुख दृश्य स्थल पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क की जानकारी आवश्यक रूप से चस्पा करें। उन्होंने बताया कि आदेश की अवहेलना की स्थिति में संबंधित के खिलाफ राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 की धारा 5 के अंतर्गत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सीएमएचओ डॉ. तेजराम मीना ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा निजी चिकित्सालयों के एनएबीएल, नॉन एनएबीएल के अनुसार मरीजों के भर्ती करने व उपचार आदि के पैकेज की दर भी निर्धारित की हुई है। निजी चिकित्सालयों द्वारा निर्धारित दर से अधिक लेने की शिकायत पर कार्रवाई की जाएगी।
---000---
घटने लगी पॉजिटिविटी की दर
शुक्रवार को 316 सेंपल निकले पॉजिटिव
सवाई माधोपुर, 7 मई। जिले में कोरोना संक्रमण की सैंपल जांच का दायरा बढने के साथ कोरोना पॉजिटिविटी की दर भी घटने लगी है। शुक्रवार को कुल जांच किए गए 1514 सैंपलों में 316 सैंपल पॉजिटिव पाए गए। वहीं 1198 सैंपल नेगेटिव आए। आज की जांच रिपोर्ट के अनुसार राहत की बात यह है कि पॉजिटिविटी की दर घटने लगी थी। दो दिवस पूर्व पॉजिटिविटी की दर 40 प्रतिशत से अधिक पहुंच गई थी। अब यह घटने लगी है। गुरूवार को लगभग 25 प्रतिशत पॉजिटिविटी की दर थी तो शुक्रवार को यह दर घटकर 20.87 प्रतिशत रह गई है। जिले में कोरोना के एक्टिव केस 3043 है।
---000---
मरीजों को मोबाइल पर निशुल्क सलाह देने के लिए आगे आए कई चिकित्सक
मोबाइल पर घर बैठे ले सकते है चिकित्सकीय परामर्श
सवाई माधोपुर, 7 मई। कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए जिला कलेक्टर राजेन्द्र किशन के नेतृत्व में प्रशासन एवं चिकित्सा विभाग द्वारा सतत एवं हर मोर्चे पर प्रयास किए जा रहे है। कम गंभीर मरीजों को कोविड-19 के उपचार के लिए चिकित्सकीय सलाह एवं परामर्श घर बैठे ही विशेषज्ञ चिकित्सकों से मोबाइल पर मिल सके, इसके लिए कलेक्टर ने कई चिकित्सकों से इसका आग्रह किया। कलेक्टर के आग्रह पर कई निजी एवं राजकीय चिकित्सक स्वेच्छा से आगे आए है। अब कई चिकित्सकों द्वारा मरीजों को फोन पर निशुल्क चिकित्सकीय परामर्श दिया जाएगा।
कलेक्टर के आग्रह एवं लोगों को परेशानी से बचाने के लिए जिले के विख्यात चिकित्सक आपके एक फोन कॉल पर आपको सभी प्रकार की चिकित्सकीय सलाह देंगे, कोरोना के साथ ही दूसरी बीमारियों के सम्बंध में भी सलाह ली जा सकती है। क्षय रोग विशेषज्ञ एवं निजी चिकित्सक डॉ. भरत मथुरिया से दोपहर 12 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक उनके मोबाइल नंबर 9414031752 पर, डॉ. सुमित गर्ग से उनके मोबाइल नंबर 9460629292 पर दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक संपर्क किया जा सकता है। सामान्य चिकित्सालय सवाई माधोपुर के चिकित्सक डॉ. हेमराज से उनके मोबाइल नंबर 9958813080 पर शाम 4 से 6 बजे तक, डॉ. जितेन्द्र मीणा से मोबाइल नंबर 9413182920 पर शाम 6 से 8 बजे तक, डॉ. लोकेश गुप्ता से मोबाइल नंबर 8285079560 पर शाम 5 से 7 बजे तक, डॉक्टर विक्रम चौथ का बरवाड़ा से शाम को 5 से 7 बजे तक मोबाइल नंबर 9414572103 पर, डॉक्टर लोकेश सीएचसी बौंली सुबह 8 से 10 बजे तक मोबाइल नंबर 8058 992407 पर, डॉक्टर रामराज सीएचसी खंडार शाम 8 से 10 बजे मोबाइल नंबर 9460814355 पर प्रतिदिन उपलब्ध रहकर निःशुल्क चिकित्सकीय सलाह व परामर्श देंगे। इसी प्रकार स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. अशोक मीना सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक मोबाइल नंबर 9587000500 पर, डॉ. सीमारानी9468526593 पर दोपहर 12 से 2 बजे तक, डॉ महेश बाल रोग विशेषज्ञ 8432007720 पर सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक , डॉ सियाराम मीना बालरोग विशेषज्ञ दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक मोबाइल नंबर 9414383423 पर उपलब्ध रहकर सलाह परामर्श देंगे। गंगापुर सिटी में डॉ कपिल जायसवाल सुबह 9 से 11 बजे तक मोबाइल नंबर 9799156407 पर, डा/ मोहम्मद अकरम 9772026592 नंबर पर, डॉ आरसी मीना फिजिशियन मोबाइल नंबर 9460626593 नंबर पर सुबह 11 से 1 बजे तक, डॉ भरतलाल मीना आर्थाे विशेषज्ञ सुबह आठ से दोपहर 2 बजे तक मोबाइल नंबर 8890038746 पर चिकित्सकीय परामर्श के लिए उपलब्ध रहेंगे।
---000---
प्रशासन की अपील पर प्रस्तावित शादी स्थगित
सवाई माधोपुर, 7 मई। कोरोना वायरस के संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए जिले में महामारी रेड अलर्ट-जनअनुशासन पखवाड़ा मनाया जा रहा है। जिसके तहत मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए आमजन से फिलहाल शादियों को स्थगित करने की अपील की है। मुख्यमंत्री की अपील एवं जिला कलेक्टर की मॉनिटरिंग का असर जिले में लगातार दिखाई दे रहा है।
इन्सीडेन्ट कमाण्डर एवं उपजिला मजिस्ट्रेट कपिल शर्मा ने बताया कि स्थानीय प्रशासन की अपील पर पहल करते हुए चिरंजीलाल मीना पुत्र कन्हैया लाल मीना निवासी जीनापुर ने अपनी पुत्री मनीषा की 14 मई 2021 को होने वाली शादी को कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ने की संभावना के मद्देनजर स्थगित कर दिया है। चिरंजी लाल मीना के इस कार्य के लिए उपखण्ड प्रशासन सवाई माधोपुर ने सराहना की और उन्हें प्रशंसा पत्र भी दिया।
---000---
अभियान चलाकर किया मास्क वितरण
सवाई माधोपुर, 7 मई। जिले में 3 मई से महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाडा चलाया जा रहा है। नगर परिषद द्वारा अलग-अलग वार्ड में अभियान चलाकर कोरोना गाईडलाईन की पालना व सुरक्षा नियमों से जागरूक करने के साथ ही प्रतिदिन अलग अलग स्थानों पर लोगों को मास्क वितरण व सोडियम हाईपोक्लोराईड का छिडकाव किया जा रहा है।
नगर परिषद आयुक्त रविन्द्र सिंह यादव ने बताया जिला प्रशासन एवं नगर परिषद द्वारा जिला कलेक्टर राजेन्द्र किशन के निर्देशन में संयुक्त रूप से संचालित अभियान के शुक्रवार को शहर के अलग-अलग स्थान राजकीय चिकित्सालय आलनपुर, महावीर नगर, मण्डी रोड़, पटेल नगर, रेल्वे कॉलोनी, कुतलपुरा जाटान सहित शहर के अलग-अलग स्थानोें पर मुख्यमंत्री की अपील वाले पोस्टर चस्पा किए तथा मास्क विहिन व्यक्तियों को निःशुल्क मास्क वितरित किये। कोरोना गाईडलाईन का उल्लंघन करने पर 8 व्यक्तियों पर 12 सौ रूपये का चालान कर जुर्माना वसूल किया गया।
कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए शहर के अलग-अलग स्थानों के साथ-साथ कन्टेनमेन्ट जोन तथा वार्डों में सेनिटाइजेशन भी किया गया।
---000---