27/02/2024
दो शहरों के बीच सुनसान स्थान पर सभ्य नागरिकों की गाड़ियों को रुकवाकर वाहन चेकिंग या वसूली?
किसके आदेश पर अपने ड्यूटी क्षेत्र से बाहर खड़े होकर किया जा रहा वाहनों की चेकिंग के नाम पर वसूली का कार्य।
आजकल बड़े ही धड़ल्ले से पुलिस प्रशासन, आर टी ओ के द्वारा जगह जगह गाड़ी रुकवाकर ट्रेफिक रूल्स तोड़ने के नाम पर गाड़ियों का चालान काटा जा रहा है। इन चालान काटने वालों में आमतौर पर नगर सैनिक, और कांस्टेबल रैंक के लोग होते हैं। साथ ही इन्होंने पुलिस की गाड़ी चलाने वाले अशासकीय ड्राइवरों को भी चालान काटने का अधिकार दे रखा है।
ये नगर सैनिक और कांस्टेबल लोगों की गाड़ियों को कहीं भी बीच सड़कों पर रुकवा लेते हैं और जनता को वाहन चेकिंग के नाम पर परेशान करते हैं साथ ही सभ्य शहरियों से बहुत ही बदतमीजी से पेश आते हैं। इन्हें इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने कोई पुरुष है या महिला। चालान के पैसे ये या तो नगद में लेते हैं या आस पास के किसी पान दुकान, किराना स्टोर में फोन पे गूगल पे आदि करवा देते हैं।
यहां पर मुख्य बात यह है कि मोटर व्हीकल एक्ट के नियम 50 और 51 के अनुसार किसी भी गाड़ी के नंबर प्लेट पर नाम पदनाम आदि लगाना प्रतिबंधित है, किंतु ये स्वयं नियमों की धज्जियाँ उड़ाते हुए और खुद गलत होते हुए भी धड़ल्ले से चालान ( वसूली ) कर रहे हैं ) । अगर इनमें से किसी से भी ट्रेफिक नियमों की जानकारी मांग ली जाए तो एक भी नहीं बता पाएगा कि किस नियम को तोड़ने पर कौन सी धारा लगती है।
नए एक्ट में ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करने पर भारी भरकम जुर्माना (fine) लगाया जा रहा है. इसलिए आपको ट्रैफिक नियमों की पूरी जानकारी होना जरूरी है. नंबर प्लेट (number plate) को लेकर भी नियम कायदे हैं, जिनके बारे में जानना जरूरी है.
ट्रैफिक रूल्स के मुताबिक नंबर प्लेट पर रोमन या अरेबिक फॉन्ट में ही नंबर लिखवा सकते हैं. नंबर साफ-साफ और स्पष्ट लिखा होना चाहिए ताकि वो दूर से ही नजर आए. किसी भी दूसरे फॉन्ट से आड़े-तिरछे नंबर लिखवाना गैरकानूनी है. स्टायलिश फॉन्ट का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए. मोटर व्हीकल एक्ट के नियम नंबर 50 और 51 में इस बारे में जानकारी दी गई है.
गाड़ियों के नंबर प्लेट को लेकर ये हैं नियम
बाइक और कार के साथ दूसरी गाड़ियों के नंबर प्लेट को लेकर खास नियम हैं. इसमें 70 सीसी से नीचे की बाइक के नंबर प्लेट में फॉन्ट की लंबाई 15 एमएम, चौड़ाई 2.5 एमएम और नंबर या अक्षर के बीच में 2.5 एमएम की खाली जगह होनी चाहिए. अगर 70 सीसी से ज्यादा की बाइक या थ्री व्हीलर होता है तो नंबर वाले फॉन्ट की लंबाई 30 एमएम, चौड़ाई 5 एमएम और नंबर या अक्षर के बीच 5 एमएम का गैप होना चाहिए.
500 सीसी के नीचे की बाइक या थ्री व्हीलर में नंबर के फॉन्ट की लंबाई 35 एमएम, चौड़ाई 7 एमएम और दो नंबर या अक्षर के बीच 5 एमएम का गैप होना चाहिए. 500 सीसी के ऊपर के सभी बाइक और कार की नंबर प्लेट में नंबर की लंबाई 65 एमएम, चौड़ाई 10 एमएम और नंबर या अक्षर के बीच 10 एमएम का गैप होना चाहिए.
नंबर प्लेट के कलर को लेकर नियम
नंबर प्लेट के कलर को लेकर भी नियम हैं. इन नियमों से व्हीकल के प्राइवेट या कमर्शियल होने की जानकारी मिलती है. मसलन प्राइवेट व्हीकल के नंबर प्लेट का बैकग्राउंड सफेद और उस पर ब्लैक कलर से नंबर लिखे होने चाहिए. एक या दो लाइन में नंबर लिखवा सकते हैं.
उसी तरह से कमर्शियल वाहनों के लिए पीले बैकग्राउंड में ब्लैक कलर से नंबर लिखवाना चाहिए. अगर नंबर प्लेट का बैकग्राउंड पीला और उस पर लाल रंग से नंबर लिखे हों तो इसका मतलब है कि ये गाड़ी का टेम्पररी रजिस्ट्रेशन है. ट्रेड सर्टिफाइड वाहनों में लाल रंग के बैकग्राउंड में सफेद रंग से नंबर लिखे जाते हैं.
विदेशी राजनयिकों की गाड़ियों के नंबर प्लेट भी खास होते हैं. दिल्ली में रहने वाले विदेशी राजनयिकों की गाड़ी के नंबर प्लेट का बैकग्राउंड ब्लू कलर का होता है और उस पर सफेद कलर में नंबर लिखे होते हैं. उसी तरह से दिल्ली से बाहर रहने वाले विदेशी राजनयिकों की गाड़ी के नंबर प्लेट का बैकग्राउंड पीला होता है और
गाड़ी के नंबर प्लेट को लेकर ये कानून तोड़ा तो जाएंगे जेल
गाड़ी के नंबर प्लेट को लेकर ये कानून तोड़ा तो जाएंगे जेल
नया मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicle Act) लागू होने के बाद ट्रैफिक के नियमों (traffic rules) का उल्लंघन करने पर भारी भरकम जुर्माना वसूला जा रहा है. गाड़ियों के नंबर प्लेट (number plate) को लेकर भी नियम कायदे हैं, जिन्हें जानना बेहद जरूरी है...
कार या बाइक पर सही नंबर प्लेट का होना बहुत जरूरी है
कार या बाइक पर सही नंबर प्लेट का होना बहुत जरूरी है
नया मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicle Act) लागू होने के बाद ट्रैफिक के नियम (traffic rules) काफी सख्त हो गए हैं. नए एक्ट में ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करने पर भारी भरकम जुर्माना (fine) लगाया जा रहा है. इसलिए आपको ट्रैफिक नियमों की पूरी जानकारी होना जरूरी है. नंबर प्लेट (number plate) को लेकर भी नियम कायदे हैं, जिनके बारे में जानना जरूरी है.
ट्रैफिक नियमों में बाइक, थ्री व्हीलर या कार के नंबर प्लेट को लेकर कई तरह के दिशानिर्देश हैं, जिनको फॉलो किया जाना जरूरी है. कई लोग नंबर प्लेट को लेकर लापरवाही दिखाते हैं, लेकिन ऐसा करना आपको मुश्किल में डाल सकता है.
ट्रैफिक रूल्स के मुताबिक नंबर प्लेट पर रोमन या अरेबिक फॉन्ट में ही नंबर लिखवा सकते हैं. नंबर साफ-साफ और स्पष्ट लिखा होना चाहिए ताकि वो दूर से ही नजर आए. किसी भी दूसरे फॉन्ट से आड़े-तिरछे नंबर लिखवाना गैरकानूनी है. स्टायलिश फॉन्ट का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए. मोटर व्हीकल एक्ट के नियम नंबर 50 और 51 में इस बारे में जानकारी दी गई है.
गाड़ियों के नंबर प्लेट को लेकर ये हैं नियम
बाइक और कार के साथ दूसरी गाड़ियों के नंबर प्लेट को लेकर खास नियम हैं. इसमें 70 सीसी से नीचे की बाइक के नंबर प्लेट में फॉन्ट की लंबाई 15 एमएम, चौड़ाई 2.5 एमएम और नंबर या अक्षर के बीच में 2.5 एमएम की खाली जगह होनी चाहिए. अगर 70 सीसी से ज्यादा की बाइक या थ्री व्हीलर होता है तो नंबर वाले फॉन्ट की लंबाई 30 एमएम, चौड़ाई 5 एमएम और नंबर या अक्षर के बीच 5 एमएम का गैप होना चाहिए.
नंबर प्लेट पर गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के अलावा कुछ और लिखवाना गैरकानूनी है
500 सीसी के नीचे की बाइक या थ्री व्हीलर में नंबर के फॉन्ट की लंबाई 35 एमएम, चौड़ाई 7 एमएम और दो नंबर या अक्षर के बीच 5 एमएम का गैप होना चाहिए. 500 सीसी के ऊपर के सभी बाइक और कार की नंबर प्लेट में नंबर की लंबाई 65 एमएम, चौड़ाई 10 एमएम और नंबर या अक्षर के बीच 10 एमएम का गैप होना चाहिए.
नंबर प्लेट के कलर को लेकर नियम
नंबर प्लेट के कलर को लेकर भी नियम हैं. इन नियमों से व्हीकल के प्राइवेट या कमर्शियल होने की जानकारी मिलती है. मसलन प्राइवेट व्हीकल के नंबर प्लेट का बैकग्राउंड सफेद और उस पर ब्लैक कलर से नंबर लिखे होने चाहिए. एक या दो लाइन में नंबर लिखवा सकते हैं.
उसी तरह से कमर्शियल वाहनों के लिए पीले बैकग्राउंड में ब्लैक कलर से नंबर लिखवाना चाहिए. अगर नंबर प्लेट का बैकग्राउंड पीला और उस पर लाल रंग से नंबर लिखे हों तो इसका मतलब है कि ये गाड़ी का टेम्पररी रजिस्ट्रेशन है. ट्रेड सर्टिफाइड वाहनों में लाल रंग के बैकग्राउंड में सफेद रंग से नंबर लिखे जाते हैं.
विदेशी राजनयिकों की गाड़ियों के नंबर प्लेट भी खास होते हैं. दिल्ली में रहने वाले विदेशी राजनयिकों की गाड़ी के नंबर प्लेट का बैकग्राउंड ब्लू कलर का होता है और उस पर सफेद कलर में नंबर लिखे होते हैं. उसी तरह से दिल्ली से बाहर रहने वाले विदेशी राजनयिकों की गाड़ी के नंबर प्लेट का बैकग्राउंड पीला होता है और उस पर ब्लैक कलर से नंबर लिखे होते हैं.