17/04/2023
टोंक: राजस्थान ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार (तपजप) संगठन के प्रतिनिधियों ने आज जिला कलेक्टर टोंक_राजस्थान से सचिवालय में मुलाकात कर पीड़ितों का भुगतान अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत 180 दिन में करवाने हेतु ज्ञापन सौंपा।
प्रतिनिधि मंडल में तपजप के प्रदेश संयोजक कंवर सिंह यादव, प्रदेश_प्रवक्ता बृजमोहनयोगी जिला टोंक से संजय नागर, हेमराज महावर, ओमप्रकाश, रमेश साहु, अनीस अंसारी, पवन सोनी मदनलाल, जयनारायण, व अन्य ठगी पीड़ित जमाकर्ता सभी सम्मिलित थे।
जिला कलेक्टर महोदय ने पीड़ितों के भुगतान एवं कानून की अनुपालना की सिफारिश की है।
इन चिटफंड कंपनीज से भुगतान Buds_Act_2019 कानून के तहत 180 कार्यदिवस में दिलवाने की मांग की गई।
कलेक्टर महोदय ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया कि आज से ही सभी चिटफंड कम्पनीज एवं सोसाइटी के पीड़ितों का भुगतान सुनिश्चित करवाएंगे।
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने बड्स एक्ट 2019 के तहत भुगतान अधिकारी डिप्टी रजिस्ट्रार सहकारिता को नियुक्त किया है जो केवल क्रेडिट सोसाइटीज के पीड़ितों के भुगतान के दावे ऑनलाइन स्वीकार करता है जबकि एक्ट में साफ साफ लिखा है कि सचिव स्तर का सक्षम अधिकारी हो अतः राज्य सभी ठगी पीड़ितों का भुगतान 180 दिन में सक्षम अधिकारियों के माध्यम से करेगा।