17/05/2020
31 मई तक बढ़ा लॉक डाउन
गृह मंत्रालय ने भारत सरकार के मंत्रालयों / विभागों, राज्य सरकारों / केंद्र शासित प्रदेशों और राज्य / केंद्रशासित प्रदेशों के अंतर्गत प्रशासन के लिए के नियंत्रण के लिए उपायों पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं।👇
➡सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे
➡रेल सेवाओं को किया गया बंद
➡माल और सिनेमा भी बंद रहेंगे
➡होटल,रेस्त्रां को बंद करने का फैसला
➡जिम को भी किया गया बंद
➡ रेस्टोरेंट को होम डिलेवरी की इजाजत
➡ सभी शिक्षण संस्थाओं को बंद किया गया
➡ राज्यों के बीच सहमति से बस सेवा चलेगी
➡ घरेलू,अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवा को इजाजत नहीं
देशभर में रेड,ऑरेंज,ग्रीन जोन के अलावा कन्टेन्टम जोन और बफर जोन बनाये गए
--बाज़ार खुलने का नियम राज्य तय करेगा
--इंटर स्टेट बसें चलाने का निर्णय राज्य खुद लेंगे
--शादी में 50 से ज्यादा लोगो को इज़ाज़त नही
--सार्वजनिक इलाको में थूकने पर जुर्माना लगेगा
--देशभर में नाईट कर्फ्यू शाम 7 से सुबह 7 तक जारी रहेगा
--65 साल से ज्यादा और 10 साल से छोटे बच्चे बाहर न निकले,प्रतिबंध है
--मास्क पहनना अनिवार्य
--लॉक डाउन का उलंघन करना कानूनी अपराध
--अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग नही
--कम से कम कर्मचारी दफ्तर बुलाये,थर्मल स्क्रीनिंग दफ्तरों में जरूरी
--ज्यादा जिम्मेदारी राज्यों पर केंद्र सरकार ने छोड़ी है
--सरकारी अधिकारी के कार्य में दखल देने पर कार्यवाही होगी ।