04/04/2024
नेपाल से भेजी गई रिपोर्ट में भी मुखिया के नागरिक होने की पुष्टि
सोनबरसा प्रखंड की भलुआहा पंचायत के मुखिया बिल्टू राय उर्फ बिलट राय पर चुनाव आयोग ने दो देशों की नागरिकता को लेकर कार्रवाई की है। बिहार निर्वाचन आयोग ने भलुआहा पंचायत के मुखिया बिल्टू राय उर्फ बिलट राय को मुखिया पद पर नेपाली नागरिक होते हुए चुनाव लड़ने के कारण अवैध ठहराते हुए उन्हें पद से हटाने का फैसला सुनाया है। साथ ही आदेश का पालन के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को फैसले की जानकारी भेजी गई है।
बतादें कि पूर्व मुखिया मुकेश कुमार साह द्वारा वर्तमान मुखिया सोनबरसा के लरकावा निवासी सह नेपाल के कपिलवासी बिल्टू राय उर्फ बिल्ट राय, बिल्टू प्रसाद यादव पर बिहार पंचायत अधिनियम 2006 की धारा-135 एवं 136 (2) के तहत नेपाली नागरिक के दावे के आधार पर पंचायत राज भलुआहा के मुखिया पद से हटाने के लिए वाद संख्या 19/2023 दायर किया गया था। इसमें दोनों पक्षों की दलील के बाद यह फैसला लिया गया है। अपने फैसले में निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कहा है कि नेपाल का नागरिक होने और नागरिकता समाप्त करा लेने से कोई पुनः भारतीय नागरिक नहीं बन सकता है। इसके लिए कानूनी प्रावधान है।
कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया, बीरगंज, नेपाल को भी पत्र लिखा गया था और नागरिकता से संबंधित वहां से जो पत्रांक बीआईआरजी/415/3/2023( आईए)-19 दिनांक 30 अक्टूबर 2023 द्वारा भी जो जानकारी दी गई थी। उसमे बताया गया था की 22 मई 2023 को नागरिकता से हटाने का अधिसूचना और 30 मई 2023 को नेपाली नागरिकता से बिलट राय को हटाया गया था। जबकि पंचायत चुनाव 8 दिसंबर 2021 को बिलट राय उर्फ बिल्टू राय नेपाली नागरिक थे।
इधर, मुखिया बिल्टू राय ने नेपाली नागरिकता समाप्त करने का पक्ष आयोग के समक्ष रखा था। लेकिन आयोग ने उनके सभी दावों को नकारा दिया। वहीं वाद संख्या 19/2023 में पूर्व मुखिया मुकेश कुमार साह के दावों को सत्य मानते हुए मुखिया बिल्टू राय को हटाने का फैसला सुनाया है। इस मुकदमे में यह साबित हुआ कि मुखिया बिल्टू राय कबीलासी नगरपालिका के पिपरिया ग्राम में वर्ष 2007 से ही नेपाली नागरिक थे और आज भी हैं।