खबरनामा नरवाना

खबरनामा नरवाना जनता की आवाज

यह लड़का गांव ढाकल, तह. नरवाना (जींद) से 23 जून, 2024 से लापता है।किसी को इसके बारे में जानकारी हो, तो 86077-83855 पर सम्...
02/07/2024

यह लड़का गांव ढाकल, तह. नरवाना (जींद) से 23 जून, 2024 से लापता है।
किसी को इसके बारे में जानकारी हो, तो 86077-83855 पर सम्पर्क करें।

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01/07/2024

नया कानून लागू होने पर पुराने वकीलों को फिर से Student बनना पड़ेगा !

01/07/2024

प्राइवेट मोबाइल कंपनियों ने रेट क्या बढ़ाये कि लोग सरकारी कंपनी की तरफ़ भागने लगे। इसे कहते हैं, नया 9 दिन, पुराना 100 दिन
फ्री के चक्कर में पड़ोगे, तो ऐसा ही होगा।

कुछ समझे !
01/07/2024

कुछ समझे !

01/07/2024

*अब आईपीसी की धाराओं की जगह, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) होगी लागू*

@302 (हत्या) की जगह होगी_103

@307 (हत्या का प्रयास)_109

@323 (मारपीट) 115

@354(छेड़छाड़) की जगह_74

@354ए (शारीरिक संपर्क और आगे बढ़ना)_76

@354बी (शारीरिक संस्पर्श और अश्लीलता_75

@354सी (ताक-झांक करना)_77

@354डी (पीछा करना)_78

@363 (नाबालिग का अण्डरण करस)_139

@376 (रेप करना)_64

@392 (लूट करना)_309

@420 (धोखाधड़ी)_318

@506 (जान से मारने की धमकी देना_351

@304ए (उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना_106

@304बी (दहेज हत्या)_80

@306 (आत्महत्या के लिए उकसाना_108

@509(आत्महत्या का प्रयास करना_79

@286(विस्फोटक पदार्थ के बारे में उपेक्षापूर्ण आचरण)_287
खबरनामा नरवाना
@294( गाली देना या गलत इशारे करना)_296

@509 लज्जा भंग करना)_79

@324 जानबूझकर चोट पहुंचाना)_118(1)

@325 (गम्भीर चोट पहुंचाना)_118(2),

@353 (लोकसेवक को डरा कर रोकना_121

@336 दूसरे के जीवन को खतरा पहुंचाना_125

@337 (मानव जीवन को खतरे वाली चोट पहुंचाना)_125(ए)

@338 (मानव जीवन को खतरे वाली चोट_125(बी)

@341 (किसी को जबरन रोकना_126

@284 विषैला पदार्थ के संबंध में अपेक्षा पूर्ण आचरण_286

@290 (अन्यथा अनुबंधित मामलों में लोक बाधा दंड)_292

@447 अपराधिक अतिवार_329(3)

@448 (गृह अतिचार के लिए दंड)_329(4)

@382 (चोरी के लिए मृत्यु क्षति_304

@493 दूसरा विवाह करना)_82

@495ए (पति या उसके रिश्तेदार द्वारा क्रूरता)_85

01/07/2024

तीन नए आपराधिक कानून आज से लागू, जानें- न्याय व्यवस्था और नागरिकों पर होगा क्या असर

नई दिल्ली। पहली जुलाई यानी आज से काफी कुछ बदलने जा रहा है. खासकर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में. आज से 1860 में बनी आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, 1898 में बनी सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और 1872 के इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम ले लेगी. इन तीनों नए कानूनों के लागू होने के बाद कई सारे नियम-कायदे बदल जाएंगे. इनमें कई नई दफा यानी धाराएं शामिल की गई हैं तो कुछ धाराओ में बदलाव हुआ है, कुछ हटाई गई हैं. नए कानून लागू होने पर आम आदमी, पुलिस, वकील और अदालतों के कामकाज में काफी बदलाव होगा.

*भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में शामिल अहम बदलाव*

CRPC में जहां कुल 484 धाराएं थीं वहीं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) में 531 धाराएं हैं. इसमें ऑडियो-विडियो यानी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जुटाए जाने वाले सबूतों को प्रमुखता दी गई है. वहीं, नए कानून में किसी भी अपराध के लिए जेल में अधिकतम सजा काट चुके कैदियों को प्राइवेट बॉण्ड पर रिहा करने का प्रावधान है. कोई भी नागरिक अपराध के सिलसिले में कहीं भी जीरो FIR दर्ज करा सकेगा. FIR होने के 15 दिनों के भीतर उसे ओरिजिनल जूरिडिक्शन यानी जहां का मामला है वहां भेजना होगा. पुलिस ऑफिसर या सरकारी अधिकारी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए 120 दिन में संबंधित अथॉरिटी से इजाजत मिलेगी. अगर नहीं मिली तो उसे ही सेंक्शन मान लिया जाएगा।

*FIR के 90 दिनों के भीतर दाखिल करनी होगी चार्जशीट*

FIR के 90 दिनों के भीतर दाखिल करनी होगी चार्जशीट दाखिल करनी होगी. चार्जशीट दाखिल होने के 60 दिनों के भीतर कोर्ट को आरोप तय करने होंगे. इसके साथ ही मामले की सुनवाई पूरी होने के 30 दिनों के भीतर जजमेंट देना होगा. जजमेंट दिए जाने के बाद 7 दिनों के भीतर उसकी कॉपी मुहैया करानी होगी. पुलिस को हिरासत में लिए गए शख्स के बारे में उसके परिवार को लिखित में बताना होगा. ऑफलाइन, ऑनलाइन भी सूचना देनी होगी. 7 साल या उससे ज्यादा सजा वाले मामले में विक्टिम को सुने बिना वापस नहीं किया जाएगा.थाने में कोई महिला सिपाही भी है तो उसके सामने पीड़िता के बयान दर्ज कर पुलिस को कानूनी कार्रवाई शुरू करनी होगी।
खबरनामा नरवाना

*किन मामलों में नहीं कर सकेंगे अपील?*

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 417 में बताया गया है कि किन मामलों में सजा मिलने पर ऊपरी अदालत में उसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती. अगर हाईकोर्ट से किसी दोषी को 3 महीने या उससे कम की जेल या 3 हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों की सजा मिलती है, तो इसे ऊपरी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती. आईपीसी में धारा 376 थी, जिसके तहत 6 महीने से कम की सजा को चुनौती नहीं दे सकते थे. यानी, नए कानून में थोड़ी राहत दी गई है।

इसके अलावा, अगर सेशन कोर्ट से किसी दोषी को तीन महीने या उससे कम की जेल या 200 रुपये का जुर्माना या दोनों की सजा मिलती है, तो इसे भी चुनौती नहीं दे सकते. वहीं, अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट से किसी अपराध में 100 रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई जाती है तो उसके खिलाफ भी अपील नहीं की जा सकती. हालांकि, अगर किसी और सजा के साथ-साथ भी यही सजा मिलती है तो फिर इसे चुनौती दी जा सकती है।

*कैदियों के लिए क्या कुछ बदला?*

जेल में बढ़ती कैदियों की संख्या के बोझ को कम करने के मकसद से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में एक बड़ा बदलाव किया गया है. कानून की धारा 479 में प्रावधान किया गया है कि अगर कोई अंडर ट्रायल कैदी अपनी एक तिहाई से ज्यादा सजा जेल में काट चुका है तो उसे जमानत पर रिहा किया जा सकता है. हालांकि, ये राहत सिर्फ पहली बार अपराध करने वाले कैदियों को ही मिलेगी. ऐसे कैदियों को जमानत नहीं दी जाएगी, जिन्होंने उम्रकैद की सजा वाले अपराध किए हों. इसके अलावा सजा माफी को लेकर भी बदलाव किया गया है।

अगर किसी कैदी को सजा-ए-मौत मिली हो तो उसे उम्रकैद में बदला जा सकता है. इसी तरह उम्रकैद की सजा पाए दोषी को 7 साल की जेल में तब्दील किया जा सकता है. साथ ही जिन दोषियों को 7 साल या उससे ज्यादा की जेल की सजा मिली होगी, उनकी सजा को 3 साल की जेल में बदला जा सकता है. जबकि, 7 साल या उससे कम की सजा वाले दोषियों को जुर्माने की सजा सुनाई जा सकती है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम में क्या हुए जरूरी बदलाव
भारतीय साक्ष्य अधिनियम ( BSA) में कुल 170 धाराएं हैं. अब तक इंडियन एविडेंस ऐक्ट में कुल 167 धाराएं थीं. नए कानून में 6 धाराओं को निरस्त किया गया है. इसमें 2 नई धाराएं और 6 उप-धाराओं को जोड़ा गया है. गवाहों की सुरक्षा के लिए भी प्रावधान है. तमाम इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी कागजी रिकॉर्ड की तरह ही कोर्ट में मान्य होंगे. इसमें ईमेल, सर्वर लॉग, स्मार्टफोन और वॉइस मेल जैसे रिकॉर्ड भी शामिल हैं।

*महिलाओं व बच्चों से जुड़े अपराध*

महिलाओं व बच्चों से जुड़े अपराधों में धारा 63-99 तक रखा गया है. अब दुष्कर्म को धारा 63 से परिभाषित किया गया है. रेप की सजा को धारा 64 में बताया गया है. इसके साथ ही गैंगरेप के लिए धारा 70 है . सेक्सुअल हरासमेंट का अपराध धारा 74 में परिभाषित किया गया है. नाबालिग से रेप के मामले या गैंगरेप के मामले में अधिकतम फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है. धारा 77 में स्टॉकिंग (Stalking) को परिभाषित किया गया है, वहीं दहेज हत्या धारा-79 में और दहेज- प्रताड़ना धारा-84 में बताया गया है. शादी का झांसा या वादा कर संबंध बनाने वाले अपराध को रेप से अलग अपराध बनाया गया है यानी उसे रेप की परिभाषा में नहीं रखा गया है।

*नाबालिगों से दुष्कर्म के मामले में सजा में सख्ती*

बीएनएस में नाबालिगों से दुष्कर्म में सख्त सजा कर दी गई है. 16 साल से कम उम्र की लड़की के साथ दुष्कर्म का दोषी पाए जाने पर कम से कम 20 साल की सजा का प्रावधान किया गया है. इस सजा को आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है. आजीवन कारावास की सजा होने पर दोषी की सारी जिंदगी जेल में ही गुजरेगी. बीएनएस की धारा 65 में ही प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ दुष्कर्म का दोषी पाया जाता है तो उसे 20 साल की जेल से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है. इसमें भी उम्रकैद की सजा तब तक रहेगी, जब तक दोषी जिंदा रहेगा. ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर मौत की सजा का प्रावधान भी है. इसके अलावा जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है।

*कत्ल को इस तरह किया गया है परिभाषित*

सबसे बड़ी बात, सरकार ने मॉब लिंचिंग को भी अपराध के दायरे में रखा है. शरीर पर चोट करने वाले अपराधों को धारा 100-146 तक परिभाषित किया गया है. मर्डर के लिए सजा धारा
103 में बताई गई है. धारा 111 में संगठित अपराध में सजा का प्रावधान है. धारा 113 में टेरर ऐक्ट बताया गया है. मॉब लिंचिंग मामले में भी 7 साल कैद या उम्रकैद या फांसी की सजा का प्रावधान है।

*मैरिटल रेप के लिए क्या है?*

18 वर्ष से ज्यादा उम्र की पत्नी के साथ जबरन संबंध बनाए जाते हैं तो वह रेप नहीं माना जाएगा. शादी का वादा कर संबंध बनाने को रेप की कैटिगरी से बाहर कर दिया गया है. इसे धारा 69 में अलग से अपराध बनाया गया है. इसमें कहा गया है कि अगर कोई शादी का वादा कर संबंध बनाता है और वह वादा पूरा करने की मंशा नहीं रखता है या फिर नौकरी का वादा कर या प्रमोशन का वादा कर संबंध बनाता है तो दोषी पाए जाने पर अधिकतम 10 साल कैद की सजा हो सकती है. IPC में यह रेप के दायरे में था.

*राजद्रोह की धारा नहीं*

भारतीय न्याय संहिता में राजद्रोह से जुड़ी अलग धारा नहीं है. IPC 124A राजद्रोह का कानून है. नए कानून में देश की संप्रभुता को चुनौती देने और अखंडता पर हमला करने के खिलाफ जैसे मामलों को धारा 147-158 में परिभाषित किया गया है. धारा 147 में कहा गया है कि देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने पर दोषी पाए जाने पर फांसी या उम्रकैद होगी. धारा 148 में इस तरह की साजिश करने वालों को उम्रकैद और हथियार इकट्ठा करने या युद्ध की तैयारी करने वालों के खिलाफ धारा 149 लगाने का प्रावधान है.

धारा 152 में कहा गया है कि अगर कोई जानबूझकर लिखकर या बोलकर या संकेतों से या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रदर्शन करके ऐसी हरकत करता है, जिससे कि विद्रोह फूट सकता हो, देश की एकता को खतरा हो या अलगाव और भेदभाव को बढ़ावा देता हो तो ऐसे मामले में दोषी पाए जाने पर उम्रकैद या फिर 7 साल की सजा है.

*मेंटल हेल्थ :* मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने क्रूरता माना गया है. इसे धारा 85 में रखा गया है. इसमें कहा गया है कि अगर किसी महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए कार्रवाई होती है, तो वह क्रूरता के दायके में आएगी. अगर महिला को चोट पहुंचाई जाती है या उसके जीवन को खतरा होता है तो या फिर हेल्थ या फिज़िकल हेल्थ को खतरे में जाता है तो दोषी को 3 साल की सजा मिलने का प्रावधान है.

*संगठित अपराध:* इन्हें धारा 111 में रखा गया है. इसमें कहा गया है कि अगर कोई शख्स ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट चलाता है, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करता है, जबरन वसूली करता है या आर्थिक
अपराध करता है तो दोषी को फांसी या उम्रकैद हो सकती है.

*चुनावी अपराध की धाराः* चुनावी अपराध को धारा 169-177 तक रखा गया है. संपत्ति को नुकसान, चोरी, लूट, डकैती आदि मामले को धारा 303-334 तक रखा गया है. मानहानि का ज़िक्र धारा 356 में है.

*धारा 377:* नए बिल में धारा 377 यानी

अप्राकृतिक यौनाचार को लेकर कोई प्रावधान साफ नहीं किए गए हैं. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बालिगों द्वारा बनाए गए यौन संबंधों को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया था. महिला के साथ अप्राकृतिक यौनाचार रेप के दायरे में है. लेकिन बालिग पुरुष की मर्जी के खिलाफ और पशुओं के साथ अप्राकृतिक यौनाचार पर बिल में प्रावधान नहीं है.

*नए कानूनों में क्या है आतंकवाद?*

अब तक आतंकवाद की कोई परिभाषा नहीं थी, लेकिन अब इसकी परिभाषा है. इस कारण अब कौनसा अपराध आतंकवाद के दायरे में आएगा, ये निश्चित हो गया है. भारतीय न्याय संहिता की धारा 113 के मुताबिक, जो कोई भारत की एकता, अखंडता, और सुरक्षा को खतरे में डालने, आम जनता या उसके एक वर्ग को डराने या सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के इरादे से भारत या किसी अन्य देश में कोई कृत्य करता है तो उसे आतंकवादी कृत्य माना जाएगा.

*आतंकी कृत्य में क्या-क्या जोड़ा?*

आतंकवाद की परिभाषा में 'आर्थिक सुरक्षा' शब्द को भी जोड़ा गया है. इसके तहत, अब जाली नोट या सिक्कों की तस्करी या चलाना भी आतंकवादी कृत्य माना जाएगा. इसके अलावा किसी सरकारी अफसर के खिलाफ बल का इस्तेमाल करना भी आतंकवादी कृत्य के दायरे में आएगा. नए कानून के मुताबिक, बम विस्फोट के अलावा बायोलॉजिकल, रेडियोएक्टिव, न्यूक्लियर या फिर किसी भी खतरनाक तरीके से हमला किया जाता है जिसमें किसी की मौत या चोट पहुंचती है तो उसे भी आतंकी कृत्य में गिना जाएगा.

*आतंकी गतिविधि के जरिए संपत्ति कमाना भी आतंकवाद*

इसके अलावा देश के अंदर या विदेश में स्थित भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी संपत्ति को नष्ट करना या नुकसान पहुंचाना भी आतंकवाद के दायरे में आएगा. अगर किसी व्यक्ति को पता हो कि कोई संपत्ति आतंकी गतिविधि के जरिए कमाई गई है, उसके बावजूद वो उस पर अपना कब्जा रखता है, तो इसे भी आतंकी कृत्य माना जाएगा. भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी विदेशी देश की सरकार को प्रभावित करने के मकसद से किसी व्यक्ति का अपहरण करना या उसे हिरासत में रखना भी आतंकवादी कृत्य के दायरे में आएगा.

*दया याचिका पर भी बदला नियम*

मौत की सजा पाए दोषी को अपनी सजा कम करवाने या माफ करवाने का आखिरी रास्ता दया याचिका होती है. जब सारे कानूनी रास्ते खत्म हो जाते हैं तो दोषी के पास राष्ट्रपति के सामने दया याचिका दायर करने का अधिकार होता है. अब तक सारे कानूनी रास्ते खत्म होने के बाद दया याचिका दायर करने की कोई समय सीमा नहीं थी. लेकिन अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 472 (1) के तहत, सारे कानूनी विकल्प खत्म होने के बाद दोषी को 30 दिन के भीतर राष्ट्रपति के सामने दया याचिका दायर करनी होगी. राष्ट्रपति का दया याचिका पर जो भी फैसला होगा, उसकी जानकारी 48 घंटे के भीतर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के गृह विभाग और जेल के सुपरिंटेंडेंट को देनी होगी.

*किन अपराधों में मिलेगी कम्युनिटी सर्विस की सजा?*

- धारा 202: कोई भी सरकारी सेवक किसी तरह के कारोबार में शामिल नहीं हो सकता. अगर वो ऐसा करते हुए दोषी पाया जाता है तो उसे 1 साल की जेल या जुर्माना या दोनों की सजा या फिर कम्युनिटी सर्विस करने की सजा मिल सकती है.

- धारा 209: कोर्ट के समन पर अगर कोई आरोपी या वयक्ति पेश नहीं होता है तो अदालत उसे तीन साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों की सजा या कम्युनिटी सर्विस की सजा सुना सकती है.

धारा 226: अगर कोई व्यक्ति किसी सरकारी सेवक की काम में बाधा डालने के मकसद से आत्महत्या की कोशिश करता है तो एक साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों या फिर कम्युनिटी सर्विस की सजा दी जा सकती है.

- धारा 303: पांच हजार रुपये से कम कीमत की संपत्ति की चोरी करने पर अगर किसी को पहली बार दोषी ठहराया जाता है तो संपत्ति लौटाने पर उसे कम्युनिटी सर्विस की सजा दी जा सकती है.

- धारा 355: अगर कोई व्यक्ति नशे की हालत में सार्वजनिक स्थान पर हुड़दंग मचाता है तो ऐसा करने पर उसे 24 घंटे की जेल या एक हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों या फिर कम्युनिटी सर्विस की सजा मिल सकती है.

- धारा 356: अगर कोई व्यक्ति बोलकर, लिखकर, इशारे से या किसी भी तरीके से दूसरे व्यक्ति की प्रतिष्ठा और सम्मान को ठेस पहुंचाता है तो मानहानि के कुछ मामलों में दोषी को 2 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों या कम्युनिटी सर्विस की सजा दी जा सकती है।

गुमशुदा  गुमशुदा  गुमशुदादिनांक 30/06/2024 को समय करीब 4 बजे गांव डुमरखा कलां, तहसील उचाना, (जींद) के बस स्टॉप से दो लड़...
30/06/2024

गुमशुदा गुमशुदा गुमशुदा

दिनांक 30/06/2024 को समय करीब 4 बजे गांव डुमरखा कलां, तहसील उचाना, (जींद) के बस स्टॉप से दो लड़की निकली है। जिनकी उम्र 15 साल और 17 साल की है।
दोनो के पास एक स्कूल बैग है, किसी को भी दिखाई दे, तो इन नम्बरों पर संपर्क करे।
M.9896987437
M.9729199512

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नरवाना बस स्टैंड के सामने मिताशो होटल में लगी सेल से spl+ मोटरसाइकिल चोरी हो गया है।जिसका नंबर HR 32 C 7578 हैजिस भाई को...
30/06/2024

नरवाना बस स्टैंड के सामने मिताशो होटल में लगी सेल से spl+ मोटरसाइकिल चोरी हो गया है।
जिसका नंबर HR 32 C 7578 है
जिस भाई को यह बाइक दिखाए, वो इस नंबर पर सम्पर्क करें
8607236004

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लापता  लापता  लापता
29/06/2024

लापता लापता लापता

29/06/2024

हर जगह बिक रही हैं घटिया दवाइयां, पेरासिटामोल सहित 50 लाइफ सेविंग दवा निम्नतर स्तर की, DGCI ने दी चेतावनी

ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी डीजीसीआई ने दवाओं की जांच में पाया है कि 50 दवाइयां घटिया स्तर की बन रही है जो देश में हर जगह बिक रही है. लोग इसी घटिया दवा को खा रहे हैं. जो दवाइयां घटिया निकली है उनमें पेरासिटामोल 500 एमजी, बीपी की दवा टेल्मीसारटन, कफटीन कफ सीरप, मिर्गी की दवा क्लोनाजेपेम, दर्द की दवा डिक्लोफेनेक, मल्टीविटामिन और कैल्शियम की दवा शामिल है. ये ऐसी दवाइयां हैं जिनका इस्तेमाल लाखों लोग करते हैं. अधिकांश लोग बुखार लगने पर खुद ही पेरासिटामोल खरीद कर खा लेते हैं. डीजीसीआई ने कहा है कि ये दवाइयां बहुत ही निम्न स्तर की बन रही है।

हीना मेहंदी भी घटिया
मिंट की खबर के मुताबिक डीजीसीआई ने अपनी रिसर्च में पाया है कि बालों में लगाने वाला हीना भी सही नहीं मिल रहा है. यह भी घटिया स्तर का बन रहा है. कॉस्मेटिक केटगरी में शामिल हीना मेहंदी की गुणवत्ता बहुत खराब है. दवाओं की गुणवत्ता से संबंधित यह जांच ऐसे समय हुई है कि जब विदेश में भारतीय कफ सीरप से बच्चों की मौत भी सामने आई है. सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इन दवाओं के सैंपल मई में लिए गए थे. इन सैंपल को गुजरात के वाघोडिया, हिमाचल प्रदेश के सोलन, राजस्थान के जयपुर, उत्तराखंड के हरिद्वार, हरियाणा के अंबाला, आंध्र के हैदराबाद के साथ-साथ अन्य जगहों से लिए गए थे. जिस पेरासिटामोल को घटिया पाया गया है कि उसका सैंपल उज्जैन के अस्कोन हेल्थकेयर से लिया गया था. जब इस संबंध में कंपनी से बात की गई तो उसकी ओर से कोई जवाब नहीं आया।

डीजीसीआई ने जिन दवाइयों को घटिया गुणवत्ता वाली सूची में डाला है उनमें कॉन्स्टिपेशन के लिए लेक्टोलूज सॉल्यूशन, ब्लड प्रेशर के लिए टेलमिसाटन और अम्लोडिपाइन, ऑटो इम्यून डिजीज के लिए डेक्सामेथासोन सोडियम फॉस्फेट, गंभीर इंफेक्शन के लिए क्लोनाजेपाम टैबलेट जैसी जीवनरक्षक दवाइयां शामिल हैं. ड्रग सैंपल का परीक्षण केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की लेबोरेटरी में किया गया. इसी साल फरवरी में डीजीसीआई के डायरेक्टर राजीव रघुवंशी ने राज्य सरकारों से लोकल मार्केट में बेची जा रही दवाइयों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए कहा था. इसके साथ ही जांच का मंथली डाटेबस तैयार करने को कहा था।

ये दोनों आदमी जिस किसी को भी दिखें, तो इस नम्बर पर तुरन्त सम्पर्क करें 9728291832 इन्होंने उचाना, जिला जींद में बहुत बड़...
29/06/2024

ये दोनों आदमी जिस किसी को भी दिखें, तो इस नम्बर पर तुरन्त सम्पर्क करें 9728291832
इन्होंने उचाना, जिला जींद में बहुत बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।

29/06/2024

क्षेत्र में 29 जून रात्रि से 2 जुलाई के दौरान बादलवाई, हवायों व गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना, तापमान में गिरावट संभावित - CCSHAU

29/06/2024

ED के रडार पर 3 बड़े नेता !

एक नेता के जेल जाने पर तो उन्हीं की पार्टी में खुशी की लहर दौड़ेगी!

सोनीपत के गांव गुमड़ की बेटी किरण पहल ने नेशनल इंटर-स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 400 मीटर में शानदार प्रदर्शन करते हुए...
29/06/2024

सोनीपत के गांव गुमड़ की बेटी किरण पहल ने नेशनल इंटर-स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 400 मीटर में शानदार प्रदर्शन करते हुए पेरिस ओलंपिक के लिए किया क्वालीफाई

भविष्य के लिए बहुत -बहुत शुभकामनाएं

मेवात ही नहीं, हरियाणा की शान और देश के गौरव परवेज़ ख़ान को पेरिस ओलंपिक क्वालिफ़ाई करने पर बहुत-बहुत बधाईहमें उम्मीद है...
29/06/2024

मेवात ही नहीं, हरियाणा की शान और देश के गौरव परवेज़ ख़ान को पेरिस ओलंपिक क्वालिफ़ाई करने पर बहुत-बहुत बधाई

हमें उम्मीद है कि ओलंपिक में देश के लिए पदक जरूर लाएंगे

UGC NET Exam Date Out
28/06/2024

UGC NET Exam Date Out

रात होते ही रंग बिरंगी लाइजों से जगमगाता माँ वैष्णो देवी का दरबारबोलो जय माता दी
28/06/2024

रात होते ही रंग बिरंगी लाइजों से जगमगाता
माँ वैष्णो देवी का दरबार

बोलो जय माता दी

हरियाणा रोडवेज उपकेन्द्र नरवानानरवाना - गुरुग्राम - जयपुरवाया :- उचाना, जीन्द, जुलाना, रोहतक, सांपला, बहादुरगढ़, इफको-चौ...
28/06/2024

हरियाणा रोडवेज उपकेन्द्र नरवाना

नरवाना - गुरुग्राम - जयपुर
वाया :- उचाना, जीन्द, जुलाना, रोहतक, सांपला, बहादुरगढ़, इफको-चौक, बहरोड़, कोटपुतली, शाहपुरा

समय :-
नरवाणा से सुबह 06:40 बजे
जीन्द से सुबह 07:40 बजे
रोहतक से सुबह 09:00 बजे
सापंला से सुबह 09:30 बजे
बहादुरगढ़ से सुबह 10:30 बजे
गुरुग्राम से दोपहर 12:30 बजे

खबरनामा नरवाना

अगले दिन वापसी समय :-
जयपुर से खनौरी सुबह 05:50 बजे
गुरुग्राम से सुबह 11:00 बजे
बहादुरगढ़ से दोपहर 12:20 बजे
रोहतक से दोपहर 01:30 बजे

28/06/2024

नियति ने आखिरकार ट्रिगर दबा दिया...

दक्षिण अफ्रीका की राजधानी शहर *केपटाउन* को दुनिया का पहला जल-विहीन शहर घोषित किया गया है, क्योंकि इसकी सरकार ने 14 अप्रैल, 2024 के बाद पानी की आपूर्ति करने में असमर्थता दिखाई है।
वहां नहाने पर रोक लगा दी गयी है,
10 लाख लोगों के कनेक्शन काटने की तैयारी चल रही है,
जिस तरह भारत में पेट्रोल पंप जाकर पेट्रोल खरीदा जाता है, वैसे ही वहां केपटाउन में जगह जगह पानी के टैंकर होंगे वहां 25लीटर पानी मिलेगा, ज्यादा पानी मांगने या पानी लूटने वालों के इलाज के लिए पुलिस व सेना के लोग तैनात किए गए हैं,
अंत में दुनिया की दुखद यात्रा का यह समय किसी के भी पास आएगा, इसलिए पानी का संयम से उपयोग करें।
पानी बर्बाद करना बंद करो। हमने रेल द्वारा लातूर (महाराष्ट्र) को पानी भेजते हुए भी देखा है।
विश्व का केवल 2.7% जल ही पीने योग्य है।
खबरनामा नरवाना टीम की ओर से अपील !!
जैसे-जैसे आसपास के सभी बांधों में पानी का स्तर कम हुआ है, भूमिगत जल स्तर गहरा होता गया है।
एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हम पानी की बर्बादी को रोककर पानी की बचत करेंगे। आप इसे आसानी से कर सकते हैं।:-
1. कार/ बाइक को रोज न धोएं।
2. आंगन/सीढ़ी/फर्श को धुलना अवॉयड करें या धोने में पानी कम से कम प्रयोग करें।
3.नल को लगातार चालू न रखें।
4. अन्य और भी कई अच्छे उपाय करके पानी बचाएं।
5. घर में टपकते नल को ठीक करें।
6. पेड़ के गमले में कम से कम पानी डालें।
7. रोड पर पानी न छिड़कें
8. छत पर पानी की टंकी को भर जाने के बाद मोटर को समय से बंद कर दे, क्योंकि इसमें पानी की अनावश्यक बर्बादी होती है।
9. रोज की दिनचर्या मे पानी की अनावश्यक खर्च को कम करे।
10. बरसात के मौसम मे प्रत्येक व्यक्ति कम से कम 5-10 पेड़ जरूर लगाये।
आइए मिलकर इस संकट का सामना करें।🙏🙏
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इससे जादू जैसा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन महत्वपूर्ण समाचार फैलाने का संतोष जरूर मिलेगा और आने वाले सूखे में पानी बचाने का पुण्य पूरा होगा, चार प्यासों की प्यास बुझेगी तथा अगली पीढ़ी को भी पानी मिल सकेगा।

🙏 पानी बचाओ आंदोलन ... जनहित में जारी 🙏

लापता       लापताप्रिया w/o  सुमित गर्ग धौला कुंआ, नरवाना, जिला जींद ( हरियाणा)25/6/2024. सायं 6.25  घर से बिना बताए चली...
28/06/2024

लापता लापता

प्रिया w/o सुमित गर्ग
धौला कुंआ, नरवाना, जिला जींद ( हरियाणा)
25/6/2024.
सायं 6.25 घर से बिना बताए चली गई है
अगर आपको कोई भी सूचना मिले तो
कृपया पुलिस स्टेशन में 112
या इस नम्बर पर फोन करे
9468002349
🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻

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28/06/2024

बाज़ार में शुगर की फ्री दवाई ( जामुन) आ चुकी है।

इसको खरीदते समय ग्राहक कोई मोल- भाव न करें
जब मॉल में सामान ख़रीदते हैं, तो वहां कोई मोल- भाव नहीं किया जाता, तो रेहड़ी व फड़ पर क्यों किया जाता है।

ग़रीबी हटाओ, देश बचाओ - जनहित में जारी

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पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय हाॅकी टीम में चयनित होने पर अभिषेक नैन को बहुत - बहुत बधाई।

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