Mera Mandi

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04/10/2024
04/08/2024

शिमला : हिमाचल में अब दोपहिया वाहनों में 4 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चों के लिए हैल्मेट पहनना अनिवार्य होगा। सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस नियम को सख्ती से लागू किया है। इस नियम का उल्लंघन पर चालान के साथ सख्त कार्रवाई होगी। राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है, हालांकि इस नियम का प्रावधान केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में है। राज्य सरकार ने भी इसे हिमाचल में लागू कर दिया गया है। इस संबंध में परिवहन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। परिवहन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि इस नियम की सख्ती से पालना की जाएगी। दोपहिया वाहन बनाने वाली कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह आईएसआई मार्क के हैल्मेट ही बनाएं।

बच्चा 4 साल से कम है और हैल्मेट नहीं पहना है तो ट्रैफिक पुलिस की उलझन से बचने के लिए लोग एज सर्टीफिकेट साथ रखें, ताकि पुलिस वालों की जद्दोजहद से बच सकें। एज सर्टीफिकेट में लोग नगर निगम से जारी प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड और अस्पताल का कार्ड रख सकते हैं। केंद्र सरकार ने यातायात सुरक्षा को लेकर काफी बदलाव किए हैं। बच्चों के लिए सेफ्टी हारनेस भी अनिवार्य किया गया है। इसके तहत कार की पिछली सीट पर बैठे बच्चों के लिए भी चाइल्ड रिस्ट्रेन सिस्टम जरूरी किया जा रहा है। इसके तहत कार में एक बूस्टर या चाइल्ड सीट होती है जिसमें बिठा कर बच्चों को बैल्ट लगा दिया जाता है। यही नहीं यदि बच्चे अपने अभिभावक, वैन वाला या रिक्शा वाला, जिनके साथ भी जा रहा है, उनके सुरक्षा की जिम्मेदारी अभिभावक, वैन के ड्राइवर या रिक्शा वाले की होगी।

02/01/2024

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