मालवा समाचार

मालवा समाचार We provides breaking news headlines from Hanumangarh, Sriganganagar, Dabwali, Sirsa, Abohar, Malout, Bathinda, Fazilka (Malwa Belt) and other Rural area news.
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23/11/2023

पंजाब: कपूरथला के गुरुद्वारे में निहंग सिखों और पुलिस में झड़प, फायरिंग में एक जवान की मौत

भारत की इंग्लैंड के खिलाफ शानदार जीत के बाद प्वाइंट टेबल
29/10/2023

भारत की इंग्लैंड के खिलाफ शानदार जीत के बाद प्वाइंट टेबल

ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਹਾਂਤ95 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਲਏ ਆਖਰੀ ਸਾਹ
25/04/2023

ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਹਾਂਤ
95 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਲਏ ਆਖਰੀ ਸਾਹ

ਦੇਰ ਰਾਤ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਮਣੇ ਕੀਤਾ ਸਰੈਂਡਰ
23/04/2023

ਦੇਰ ਰਾਤ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਮਣੇ ਕੀਤਾ ਸਰੈਂਡਰ

17/09/2022

ਸਂਗਰਾਦ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂਦਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਖਿਲਾਰਾ

29/05/2022

ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਲਈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਆਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

29/04/2022

बिग ब्रेकिंग

पटियाला में लगा कर्फ़्यू
शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा कर्फ्यू

29/04/2022

शिव सेना का बड़ा फैसला

पटियाला में मुर्दाबाद मार्च निकालने वाले शिव सेना के लीडर हरीश सिंगला को पार्टी से बाहर किया

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ
12/03/2022

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ

06/02/2022

मुख्यमंत्री चरनजीत चन्नी होंगे कांग्रेस का CM चेहरा

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਵਿਗੜੀ ਤਬੀਅਤ, ਚੈਕਅੱਪ ਲਈ ਪੀਜੀਆਈ ਰਵਾਨਾ
05/02/2022

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਵਿਗੜੀ ਤਬੀਅਤ, ਚੈਕਅੱਪ ਲਈ ਪੀਜੀਆਈ ਰਵਾਨਾ

01/02/2022

#पंजाब-चुनाव

चुनाव आयोग से अपनी पार्टी का रेजिस्ट्रेशन नही करवा पाने के कारण सयुंक्त किसान मोर्चा के प्रत्याशी आज़ाद उमीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे

02/12/2021

ਰਸਮੀ ਤੋਰ ਤੇ ਰੱਦ ਹੋਏ ਤਿੰਨੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ

 #हनुमानगढ़   #पीलीबंगा  #दुलमाना वृद्ध विधवा की हत्या के बाद शव से बलात्कार  करने के आरोपी को फांसी की सजा,निकटवर्ती गां...
29/11/2021

#हनुमानगढ़ #पीलीबंगा #दुलमाना
वृद्ध विधवा की हत्या के बाद शव से बलात्कार करने के आरोपी को फांसी की सजा,निकटवर्ती गांव दुलमाना के सुरेंद्र कुमार उर्फ मांडिया को फांसी की सजा ,जिला एवं सेशन न्यायाधीश संजीव मांगो ने सुनाया अहम फैसला ,यह घटना 15-9-21 की मध्यरात्रि की है , न्यायधीश संजीव मांगो मैं लगभग ढाई महीने में दीया फैसला
#खास_बात_यह_है की थानाधिकारी इंद्र कुमार वर्मा ने कार्रवाई करते हुए तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की थी एवं मात्र 7 दिन में चालान पेश कर दिया था जिस पर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने अहम फैसला सुनाते हुए मुलजिम को फांसी की सजा सुनाई है

18/11/2021

गुरपूर्व के उपलक्ष्य में गांव मानकसर में नगर कीर्तन निकाला गया, देखें Live

11/11/2021

बिग ब्रेकिंग

पंजाब के विधायक सुखपाल खैरा को ED ने किया ग्रिफ्तार

18/09/2021

हनुमानगढ़ जिले के न्योलखी गाँव में दो मिस्त्री खेत में कुआ खोदते हुऐ लगभग 70-80 फूट निचे दब गये थे बचाव कार्य चालु है

07/09/2021

करनाल में किसानों पर सरकार कर रही है पानी की बौछारें

29/08/2021

केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना-
भारत सीरिज में जारी होंगे नए वाहनों के नंबर यानि अब से HR, RJ, MH, MP, UP आदि सीरीज होगी खत्म।
BH सीरीज में ही नए वाहन होंगे रजिस्टर्ड ।
दूसरे राज्यों में आवाजाही की परेशानी होगी खत्म ।

17/08/2021

बीकानेर:- दिवंगत सीआई विष्णु दत्त विश्नोई के 15 वर्षीय बेटे ने की खुदकुशी

घर के कमरे में शाम को लगाई फांसी, सूचना पर जेएनवीसी पुलिस पहुंची मौके पर पहुंची और शव को पीबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया।

15/06/2021

ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਤਬੀਅਤ

ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ੱਕੀ ਪਦਾਰਥ

CM ममता बैनर्जी से मिलने पहुंचे किसान नेता
09/06/2021

CM ममता बैनर्जी से मिलने पहुंचे किसान नेता



09/06/2021

कल से चलेंगी रोडवेज की 1600 बसें, आज से ऑनलाइन बुकिंग शुरू

राजस्‍थान में मंगलवार से अनलॉक-2 (Unlock-2) की गाइडलाइन लागू हो गई है. इसके तहत गुरुवार से सार्वजनिक परिवहन भी शुरू हो जाएगा. इसमें रोडवेज बसों (Roadways buses) का संचालन भी शामिल होगा. 10 जून से रोडवेज अपने बेड़े की करीब 50 प्रतिशत बसों का संचालन शुरू करेगा. इसे लेकर मुख्यालय स्तर पर निर्णय लिया जा चुका है.

संचालन को लेकर मंगलवार को रोडवेज सीएमडी राजेश्वर सिंह ने प्रदेश के सभी चीफ मैनेजर्स के साथ बैठक की. इसमें निर्णय लिया गया कि रोडवेज गुरुवार से प्रथम चरण में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ 1600 बसों के साथ संचालन शुरू करेगा. सभी चीफ मैनेजर्स को अपने-अपने डिपो के रूट तय करने की छूट दी गई है।

रोडवेज सीएमडी राजेश्वर सिंह ने यह भी बताया कि 10 जून से रोडवेज की बसें चलाई जाएंगी. इन बसों की समय सारिणी देखने, भीड़भाड़ से बचने और सोशल डिस्टेसिंग बनाए रखने के लिए यात्री बुधवार से ऑनलाइन टिकट राजस्थान रोडवेज की वेबसाइट www.rsrtconline.rajasthan.gov.in से बुक करवा सकते हैं. ऑनलाइन बुकिंग पर 5 प्रतिशत कैशबैक का लाभ भी मिलेगा. इसके अलावा यात्री बस स्‍टैंड पर टिकट काउंटर से या बस के अंदर बैठकर परिचालक से भी टिकट ले सकेंगे. यात्रा के समय मास्क अनिवार्य रूप से पहनना होगा.

निजी बसें भी होगी संचालित

राजस्‍थान में 10 जून से रोडवेज के साथ निजी बसों का संचालन भी शुरू हो जाएगा. इसे लेकर परिवहन विभाग ने एसओपी जारी कर दी है. प्रदेश में स्टेट कैरिज और कॉन्ट्रेक्ट कैरिज की बसें 100 प्रतिशत क्षमता के साथ अपने निर्धारित रूट पर संचालित हो सकेंगी. परिवहन आयुक्त महेंद्र सोनी ने बताया कि निजी वाहन मालिकों को यात्रा से पूर्व और यात्रा के बाद बसों को सोडियम हाइपोक्लोराइड के सॉल्यूशन से सैनिटाइज करना होगा. संचालन के समय चालक-परिचालक के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा. नियमों का पालन न होने पर विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी.

31/05/2021

1 जून से क्या खुलेगा क्या बन्द रहेगा,
विस्तृत गाइडलाइन

राज्य सरकार ने अधिकतर जिलों में कोविड संक्रमण के प्रसार में कमी तथा पॉजिटिविटी दर में गिरावट के दृष्टिगत व्यावसायिक एवं अन्य गतिविधियों में राहत देने के लिए 2 जून से आगामी आदेशों तक त्रि-स्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू किए जाने का निर्णय लिया है। निर्देश के बाद गृह विभाग ने इस संबंध में सोमवार को नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। मॉडिफाइड लॉकडाउन के दिशा-निर्देशों में विभिन्न गतिविधियों के लिए छूट उन्हीं स्थानों पर दी जा सकेगी, जहां पॉजिटिविटी दर 10 प्रतिशत से कम होगी अथवा ऑक्सीजन, आईसीयू एवं वेंटीलेटर बेड का उपयोग 60 प्रतिशत से कम होगा।
नई गाइडलाइन में पॉजिटिव केस के अनुरूप ग्राम पंचायत एवं जिले को तीन श्रेणियों ग्रीन, येलो और रेड में बांटा गया है। जिन ग्राम पंचायतों में एक भी पॉजिटिव केस नहीं होगा, वह ग्रीन श्रेणी में होगी तथा 5 और इससे कम एक्टिव केस होने पर येलो तथा 5 से अधिक एक्टिव केस होने पर रेड श्रेणी में रखा जाएगा। इसी प्रकार एक लाख जनसंख्या पर एक भी एक्टिव केस नहीं होने वाले जिले को ग्रीन तथा एक लाख जनसंख्या पर 100 एक्टिव केस तक येलो तथा 100 से अधिक एक्टिव केस होने पर रेड श्रेणी में रखा जाएगा।
राज्य में संक्रमण की दर कम हुई है, लेकिन अभी संक्रमण पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। इसको ध्यान में रखते हुए नई गाइडलाइन में सभी प्रदेशवासियों से कोविड प्रोटोकॉल की प्रभावी पालना सुनिश्चित करने की अपेक्षा की गई है। जन सामान्य की सुविधा एवं आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से विभिन्न गतिविधियों में सीमित छूट दी गई है। जैसे-जैसे एक्टिव केसेज की संख्या में कमी आएगी, छूट का दायरा और बढ़ेगा।
त्रि-स्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत प्रमुख दिशा-निर्देश:-
राज्य में एक्टिव केसों की संख्या 10 हजार आने तक प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 12 बजे से मंगलवार प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। इन दिनों के अतिरिक्त सप्ताह के अन्य दिनों में प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से अगले दिन प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा।
लॉकडाउन के दौरान (अनुमत श्रेणी के अलावा) किसी भी स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध Rule of Five लागू रहेगा।
प्रतिबंधित गतिविधियां
प्रदेशवासियों से यह अपेक्षा है कि वे शादी-समारोह 30 जून, 2021 तक स्थगित रखें।
विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात एवं निकासी तथा प्रीतिभोज आदि की अनुमति 30 जून तक नहीं होगी।
विवाह घर पर ही अथवा कोर्ट मैरिज के रूप में करने की अनुमति होगी, जिसमें केवल 11 व्यक्ति ही अनुमत होंगे। जिसकी सूचना वेब पोर्टल Covidinfo.rajasthan.gov.in पर या हैल्पलाइन नम्बर 181 पर देनी होगी।
विवाह में बैण्ड-बाजे, हलवाई, टेन्ट या इस प्रकार के अन्य किसी भी व्यक्ति के सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी।
शादी के लिए टेन्ट हाउस एवं हलवाई से संबंधित किसी भी प्रकार के सामान की होम डिलीवरी भी नहीं की जा सकेगी।
मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल एवं होटल परिसर शादी-समारोह के लिए बंद रहेंगे।
किसी भी प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद सम्बन्धी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह/जुलूस/त्योहारों/मेलों/ हाट बाजार की अनुमति नहीं होगी।
धार्मिक स्थलों पर प्रबंधन द्वारा नियमित पूजा-अर्चना, इबादत, प्रार्थना आदि जारी रहेगी, परन्तु श्रद्धालुओं/दर्शनार्थियों के लिए पूरे राज्य में सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। ऑनलाइन दर्शनों की व्यवस्था जारी रहेगी। पूजा-अर्चना, इबादत, प्रार्थना आदि घर पर रहकर ही की जा सकेगी।
सिनेमा हॉल्स/थियेटर/मल्टीप्लेक्स/ऑडिटोरियम/स्विमिंग पूल्स/जिम, मनोरंजन पार्क/पिकनिक स्पॉट/समस्त प्रकार के खेल मैदान एवं सार्वजनिक उद्यान एवं समान स्थान बंद रहेंगे।
पूर्णतः वातानुकूलित शॉपिंग कॉम्पलेक्स/मॉल को फिलहाल खोलने की अनुमति नहीं होगी।
समस्त शैक्षणिक/कोचिंग संस्थाएं, लाईब्रेरीज आदि बंद रहेंगे।
सार्वजनिक परिवहन के समस्त साधन जैसे निजी एवं सरकारी बस फिलहाल बंद रहेंगे और इनके 10 जून से संचालन हेतु पृथक से आदेश जारी किए जाएंगे। बारात के आवागमन के लिए बस, ऑटो, टेम्पो, ट्रैक्टर, जीप इत्यादि की अनुमति नहीं होगी।
अनुमत गतिविधियां:-
प्रदेश के समस्त सरकारी कार्यालय 25 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति के साथ प्रातः 9ः30 बजे से सायं 4 बजे तक अनुमत होंगे, 7 जून, 2021 से सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ अनुमत होंगे।
प्रदेश के समस्त निजी कार्यालय कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करते हुए 25 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति के साथ दोपहर 2 बजे तक खोले जा सकेंगे एवं समस्त निजी कार्यालयों द्वारा अपने कार्मिकों के पास e-intimation के माध्यम से Self-Generate किए जा सकते हैं, ताकि कार्मिकों को कार्यालय आवागमन में सुविधा हो।
सभी निजी चिकित्सालय, लैब एवं उनसे सम्बन्धित कार्मिक जैसे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल एवं अन्य चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं उपयुक्त पहचान-पत्र के साथ अनुमत होंगी।
पशु चिकित्सालय एवं उनसे सम्बन्धित कार्मिक जैसे पशु चिकित्सक, स्टाफ, पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं एवं बीपी लैब में वैक्सीन का उत्पादन एवं मत्स्य विभाग से संबंधित गतिविधियां जैसे एक्वाकल्चर से सम्बन्धित कार्मिक इत्यादि उपयुक्त पहचान-पत्र के साथ अनुमत होंगे।
प्रदेश में जिले के अंदर (Intra-District) अपने निजी वाहनों से आवागमन मंगलवार से शुक्रवार प्रातः 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही अनुमत होगा एवं 8 जून के पश्चात् मंगलवार से शुक्रवार प्रातः 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक समस्त राज्य में आवागमन अनुमत होगा।
रेल्वे, मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट से आने/जाने वाले व्यक्तियों को यात्रा टिकट दिखाने पर आवागमन की अनुमति होगी।
किसी भी व्यक्ति के द्वारा घर से रेलवे स्टेशन/एयरपोर्ट एवं रेलवे स्टेशन/एयरपोर्ट से घर, मेडिकल इमरजेन्सी एवं अनुमत श्रेणियों के आवागमन हेतु उपयोग में ली जाने वाली टैक्सी, कैब, ऑटो, ई-रिक्शा सेवा अनुमत होगी।
कोविड मरीज के परिजन या अटेण्डेंट हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा जारी पास से आवागमन कर सकेंगे। यह पास मरीज से सम्बन्धित आवश्यक सेवाओं जैसे खाना, दवाइयां इत्यादि लाने हेतु उपयोग में लिये जा रहे वाहन के लिए अनुमत होगा।
अन्तर्राज्यीय एवं राज्य के अन्दर माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा उक्त कार्य हेतु नियोजित व्यक्ति अनुमत होंगे। राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर संचालित ढाबे एवं वाहन रिपेयर की दुकानें अनुमत होंगी।
गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सकीय एवं स्वास्थ्य सेवाओं के परामर्श हेतु आवागमन की अनुमति होगी।
टीकाकरण हेतु स्वयं के पंचायत समिति/नगर इकाई परिक्षेत्र में स्थित टीकाकरण स्थल पर जाने की अनुमति होगी, किन्तु साथ में रजिस्ट्रेशन संबंधी दस्तावेज एवं अपना पहचान-पत्र रखना अनिवार्य होगा।
निर्धारित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों को प्रवेश-पत्र दिखाने पर परीक्षा केन्द्र पर आवागमन की अनुमति होगी।
अन्त्येष्टि/अन्तिम संस्कार सम्बन्धी कार्यक्रम: अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनने, सामाजिक दूरी एवं थर्मल स्क्रीनिंग, हैंडवॉश और सेनेटाईजर के प्रावधानों के साथ। अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी।
मेडिकल व नर्सिंग महाविद्यालयों में अध्ययन चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार जारी रहेगा।
अध्ययन एवं अध्यापन कार्य ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग माध्यम से जारी रहेंगे एवं इन्हें प्रोत्साहित किया जायेगा।
समाचार पत्र वितरण हेतु सुबह 4 बजे से 11 बजे तक छूट होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिन्ट मीडिया के कार्मिकों को परिचय पत्र के साथ आने-जाने की अनुमति होगी।
दूरसंचार, इंटरनेट सेवाएं, डाक सेवाएं, कुरियर सुविधा, प्रसारण एवं केबल सेवाएं, आईटी एवं आईटी संबंधित सेवाऐं अनुमत होंगी।
मेन्टीनेन्स सर्विस देने वाले यथा इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, मोटर मैकेनिक, आई.टी. सर्विस प्रोवाइडर आदि के आवागमन पर रोक नहीं होगी।
ई-मित्र/आधार केन्द्र सेवाएं दोपहर 4ः00 बजे तक अनुमत होगी।
एटीएम सेवाएं 24 घण्टे अनुमत होंगी एवं बैंकिंग, बीमा, माइक्रो फाइनेन्स इंस्टीट्यूशन (MFI)/NBFC की सेवाएं आमजन के लिए दोपहर 2ः00 बजे तक अनुमत होंगी। जहां तक संभव हो, उक्त संस्थाओं द्वारा भी कम-से-कम कार्मिकों को कार्यस्थल पर अनुमत किया जाये एवं ई-बैंकिंग कार्यप्रणाली को प्रोत्साहित किया जाए।
सेबी/स्टॉक एक्सचेंज से सम्बन्धित व्यक्ति पहचान-पत्र के साथ अनुमति होंगे।
सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए ई-कॉमर्स के माध्यम से सभी प्रकार की वस्तुओं की होम डिलीवरी अनुमत होगी।
इंदिरा रसोई में भोजन बनाने एवं उसके वितरण का कार्य रात्रि 9 बजे तक कोविड गाइडलाइन के अनुसार अनुमत होगा।
ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं में काम करने वाले श्रमिकों के संक्रमण से बचाव हेतु कोविड उपयुक्त व्यवहार एवं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराते हुए विस्तृत दिशा-निर्देश ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी किये जायेंगे।
कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएं अनुमत होंगी।
निजी सुरक्षा सेवाओं की भी अनुमति होगी।
सार्वजनिक परिवहन/माल ढुलाई वाहन/अत्यावश्यक सेवाओं में लगे वाहनों एवं सरकारी वाहनों के लिए पेट्रोल/डीजल पम्प, सीएनजी, पेट्रोलियम एवं गैस से संबंधित खुदरा (रिटेल)/थोक (होलसेल) आउटलेट पूर्व की भांति खोलने की अनुमति होगी। निजी वाहनों में पेट्रोल/डीजल प्रातः 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक भरवाया जा सकेगा।
एलपीजी वितरण सेवाएं ग्राहकों के लिए प्रातः 6 बजे से सायं 5 बजे तक अनुमत होंगी।
समस्त उद्योग एवं निर्माण से सम्बन्धित इकाइयों में कार्य करने की अनुमति होगी, ताकि श्रमिक वर्ग का पलायन रोका जा सके। उद्योग एवं निर्माण ईकाइयों द्वारा श्रमिकों के आवागमन हेतु स्पेशल बस का संचालन अनुमत होगा।
पूर्व की भांति प्रत्येक उद्योग/निर्माण इकाई द्वारा अपने सम्बन्धित कार्मिक/श्रमिक के आवागमन हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टलhttps://covidinfo.rajasthan.gov.in --> e-Intimation by Industries के माध्यम से self generate कर आईडी/One Hour Transit Pass (मूल/हार्ड कॉपी) उद्योग/निर्माण इकाई द्वारा अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर मय सील सभी कार्मिकों/श्रमिकों को उपलब्ध कराना होगा।
कृषि आदान एवं कृषि उपकरणों की दुकानें एवं इनके परिसर, पशु चारा, सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ, किराना एवं आटा चक्की से संबंधित होलसेल एवं रिटेल की दुकानें मंगलवार से शुक्रवार प्रातः 6 बजे से प्रातः 11 बजे तक खुल सकेंगी।
साथ ही अन्य दुकानें एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी मंगलवार से शुक्रवार प्रातः 6 बजे से प्रातः 11 बजे तक खुल सकेंगे।
प्रोसेस्ड फूड, मिठाई, बेकरी आदि दुकानें और रेस्टोरेंट्स मंगलवार से शुक्रवार प्रातः 6 बजे से प्रातः 11 बजे तक खुल सकेंगी। इनमें बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। इस दौरान केवल टेक-अवे की सुविधा होगी। इन प्रतिष्ठानों से होम डिलिवरी की सुविधा रात्रि 10 बजे तक अनुमत होगी।
राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी।
ठेले, साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा एवं मोबाइल वैन के माध्यम से फल-सब्जी का विक्रय प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से शाम 5 बजे तक अनुमत होगा।
स्ट्रीट वेण्डर, थड़ी, रेहड़ी एवं ठेलों पर अन्य वस्तुओं का विक्रय कार्य प्रतिदिन प्रातः 6 से प्रातः 11 बजे तक अनुमत रहेगा।
मण्डियां, फल-सब्जी एवं फूल मालाओं की दुकानें प्रतिदिन प्रातः 6 से प्रातः 11 बजे तक खोली जा सकेंगी।
डेयरी एवं दूध की दुकानें प्रतिदिन सुबह 6 से 11 बजे तथा शाम 5 बजे से 7 बजे तक अनुमत होंगी।
फार्मास्यूटिकल्स, ऑप्टिकल्स, दवाएं एवं चिकित्सकीय उपकरणों से सम्बन्धित दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। दवाइयों की भी होम डिलीवरी को प्रोत्साहित किया जाए, जिससे संक्रमण पर नियंत्रण रखा जा सके।
रबी की फसलों की मंडियों में आवक तथा समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की गतिविधियां कोविड प्रोटोकॉल की पालना के साथ अनुमत होगी। किसानों के मंडी पहुंचने एवं वापस आने के अलावा मंडी परिसर के बाहर आवागमन प्रतिबंधित होगा। किसानों को मंडी जाते समय अपने माल का सत्यापन एवं वापस जाते समय ब्रिकी की रसीदें या बिल का सत्यापन करवाना होगा।
बाजारों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को खोले जाने के लिए समस्त जिला कलक्टर अपने-अपने जिलों में व्यापारिक संगठनों एवं स्थानीय लोगों को सम्मिलित करते हुए जन अनुशासन कमेटी में विचार-विमर्श कर वैकल्पिक ;।सजमतदंजमद्ध व्यवस्था/ डी-कन्जक्शन प्लान तैयार करेंगे।
ऐसे बाजार, जहां केवल बड़े-बड़े कॉम्पलेक्स हैं, लेकिन वातानुकूलित नहीं हैं, उनमें स्थित दुकानें अथवा व्यवसायिक प्रतिष्ठान, भवन की मंजिलांे के अनुसार खुलेंगे। जैसे मंगलवार एवं गुरूवार को बेसमेंट एवं प्रथम फ्लोर की दुकानें तथा बुधवार एवं शुक्रवार को ग्राउण्ड फ्लोर एवं द्वितीय फ्लोर पर स्थित दुकानें, एक छोड़कर एक (Alternate) खोली जा सकेंगी।
बाजारों एवं अन्य व्यवसायिक गतिविधियों को खोलने के लिए दिशा-निर्देश:-
शहरी क्षेत्रः-
पूरे शहर को थाना क्षेत्रों में विभाजित किया जाकर वर्तमान में यदि संयुक्त प्रवर्तन दल (JETs) गठित हैं, तो उन दलों में संबंधित क्षेत्राधिकार वाले वाणिज्य कर विभाग, पुलिस एवं नगर निकाय के अधिकारियों को सम्मिलित किया जाए। यदि वर्तमान में किसी क्षेत्र में संयुक्त प्रवर्तन दल गठित नहीं हो, तो गठित किया जाए।
संयुक्त प्रवर्तन दल बाजारों की स्थिति के अनुसार जन अनुशासन कमेटी में व्यापार संघों के साथ विचार-विमर्श कर बाजारों को खोलने के बाद प्रतिदिन भीड़-भाड़ पर निगरानी रखेंगे। कोविड प्रोटोकॉल की पालना के लिए जन अनुशासन कमेटी उत्तरदायी होगी। यदि व्यापक स्तर पर कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया तो, उक्त बाजार सात दिवस के लिए पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाएगा।
ग्रामीण क्षेत्रः-
ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित ऐसे तहसील/उपखण्ड मुख्यालय/पंचायत समिति मुख्यालय जहां आबादी अधिक है एवं दुकान और व्यावसायिक प्रतिष्ठान ज्यादा हैं, उन्हें खोले जाने की स्थिति में अधिक भीड़ का आना संभावित है। उक्त क्षेत्रों में बाजार एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को खोलने के लिए शहरी क्षेत्रों के अनुरूप ही व्यवस्था लागू होगी।
ऽ ऐसे गांव, जहां पर आबादी काफी है एवं दुकानों की संख्या भी पर्याप्त है, ग्राम पंचायत स्तर पर गठित कोर ग्रुप स्थानीय व्यापार संघ प्रतिनिधियों को सम्मिलित करते हुए जन अनुशासन कमेटी में बाजारों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कोविड प्रोटोकॉल के साथ बाजारों को खोलना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी दुकानदार द्वारा उक्त प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया जाता है तो सख्त कार्यवाही की जाएगी।
बाजारों को खोलने के लिए सुरक्षा मानक:-
बाजारों में जन-अनुशासन कायम रखने की जिम्मेदारी संबंधित जन अनुशासन कमेटी व्यापार मण्डल एवं दुकानदार की स्वयं की होगी। दुकानदार, दुकान के बाहर/अंदर गोले बनाकर ग्राहकों के बीच पर्याप्त दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग की पालना) बनाये रखने की व्यवस्था करेंगे।
दुकानदार एवं दुकान के काम करने वाले सभी कार्मिक कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क पहनना, सेनेटाईजेशन, परस्पर ग्राहकों से दूरी बनाये रखना इत्यादि की पालना करेंगे। जहां तक संभव हो, जन अनुशासन का पालन करते हुए लोग अपने नजदीकी दुकान से ही सामान खरीदें।
जन अनुशासन कमेटी व्यापार मण्डल, जिला प्रशासन/ग्राम स्तरीय कोर कमेटी/JETs Volunteers का एक (वॉट्सअप) ग्रुप बनाया जायेगा, जो बाजारों/दुकानों को खोलने के क्रमवार तरीके एवं कोविड उपयुक्त व्यवहार के उल्लंघन की सूचना जिला प्रशासन एवं व्यापार मण्डल को देगा।
भीड़-भाड़ वाले बाजारों में अभय कमाण्ड सेंटर के माध्यम से भी निगरानी की जाएगी, ताकि कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं हो।

लॉकडाउन गाइडलाइन
23/05/2021

लॉकडाउन गाइडलाइन

23/05/2021

राजस्थान में लॉकडाउन 8 जून तक बढ़ा

शनिवार से सोमवार कर्फ्यू रहेगा, शादी समारोहों पर 30 जून तक रोक; जहां कोरोना कंट्रोल में उन जिलों में 1 जून से ज्यादा छूट

23/05/2021

राजस्थान में लॉकडाउन बढ़ना तय, 7 या 15 दिन इसी पर चल रही चर्चा

22/05/2021

राजस्थान में लॉकडाउन बढ़ने के संकेत

कभी भी आ सकता है आदेश

20/05/2021

24 घंटे में धड़ाम हुईं कई Cryptocurrency, डॉगक्‍वाइन 35% तो बिटक्‍वाइन 30% टूटा, जानें बाकी डिजिटल करेंसीस का हाल

किप्‍टोकरेंसी (Cryptocurrency) बाजार में पिछले 24 घंटे के अंदर जबरदस्‍त गिरावट आई है. इससे दुनिया में सबसे ज्‍यादा प्रचलित डिजिटल करेंसी बिटक्‍वाइन (Bitcoin), इथेरियम (Ethereum), डॉगक्‍वाइन (Dogecoin) की वैल्‍यू में ताबड़तोड़ कमी दर्ज की गई है. आइए जानाते हैं कि ऐसा क्‍यों हुआ और आगे क्‍या रुख रहेगा.

नई दिल्‍ली. क्रिप्‍टोकरेंसी मार्केट में गिरावट का दौर पिछले कई दिन से जारी है. पिछले 24 घंटे में दुनिया की सबसे प्रचलित क्रिप्‍टोकरेंसी बिटक्‍वाइन (Bitcoin) की कीमतों में पिछले 24 घंटों में 30 फीसदी से ज्‍यादा की गिरावट आई है. वहीं, दुनिया की दूसरी सबसे पॉपुलर डिजिटल करेंसी इथेरियम (Ethereum) की कीमतें भी इस दौरान 35 फीसदी से ज्‍त्‍यादा लुढ़क गई हैं. यही हाल डॉगक्‍वाइन समेत कई दूसरी क्रिप्‍टोकरेंसी का भी है. दरअसल, पहले टेस्‍ला (Tesla) के सीईओ एलन मस्क (Elon Musk) ने कहा कि उनकी कंपनी अब पेमेंट के तौर पर बिटक्‍वाइन क्रिप्‍टोकरेंसी को स्वीकार नहीं करेगी. इसके बाद चीन ने भी बैंकों और वित्तीय संस्थानों को क्रिप्‍टोकरेंसी एक्सचेंज को वित्तीय सेवाएं देने पर रोक लगा दी है. इससे डिजिटल करेंसीस की कीमतों में भारी गिरावट आई है.

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